फ्लाइट में देरी या कैंसल होने पर यात्रियों को मिलेगा हर्जाना

  नई दिल्ली 
फ्लाइट में देरी, उसके कैंसल होने या एयरलाइन की तरफ से बोर्डिंग की अनुमति नहीं देने पर हवाई यात्री जल्द ही मुआवजे का दावा कर सकेंगे। सरकार की ओर से बुधवार को जारी किए गए पैसेंजर चार्टर में यात्रियों के अधिकार तय किए गए हैं। 
 
एविएशन मिनिस्ट्री के एक आला अफसर ने बताया, 'इसे लागू करने के लिए डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) को रूल्स में जरूरी बदलाव करने के लिए कहा गया है।' इसके लिए DGCA जल्द ही संशोधित सिविल एविएशन रूल्स जारी करेगा। 

नए नियमों के अनुसार, अगर फ्लाइट की ओवरबुकिंग होने के कारण एयरलाइन पैसेंजर को बोर्डिंग नहीं करने देता है और उसे किसी अन्य फ्लाइट की पेशकश भी नहीं की जाती है तो वह 20,000 रुपये तक के मुआवजे का दावा कर सकता है। जिस फ्लाइट में पैसेंजर को बोर्डिंग की अनुमति नहीं दी गई है, उसके एक घंटे के अंदर वैकल्पिक फ्लाइट की पेशकश करनी होगी। 

अगर पैसेंजर को फ्लाइट रद्द होने की पहले से सूचना नहीं दी जाती है तो भी पैसेंजर मुआवजा का दावा कर सकेगा। अंतिम समय में फ्लाइट कैंसल होने पर पैसेंजर 10,000 रुपये तक के मुआवजे या किराए की पूरी वापसी की रकम में से जो भी कम हो, उसका हकदार होगा। पैसेंजर को टिकट बुक कराने के 24 घंटे के अंदर नाम अन्य विवरण में बदलाव करने की भी अनुमति होगी। 

बैगेज गुम होने और कार्गो को नुकसान के मामले में पैसेंजर को 20,000 रुपये तक का मुआवजा मिल सकता है। ईटी ने पिछले वर्ष अप्रैल में एक रिपोर्ट में इन संभावित बदलावों की जानकारी दी थी। इसके बाद सरकार ने पैसेंजर चार्टर पर एक ड्राफ्ट पॉलिसी की घोषणा की थी। हालांकि, एयरलाइंस के विरोध की वजह से अंतिम रूल्स लागू नहीं हो सके थे। उनका कहना था कि इन रूल्स से उनका वित्तीय बोझ और बढ़ जाएगा। वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों ने बताया कि एयरलाइंस अभी भी इन रूल्स से पूरी तरह सहमत नहीं हैं, लेकिन मिनिस्ट्री ने इन्हें लागू करने का फैसला किया है। एक अधिकारी ने कहा, 'एयरलाइंस के पूरी तरह समर्थन न करने के बावजूद हमने पॉलिसी को लागू करने का निर्णय लिया है।' इससे पहले एयरलाइंस ने यात्रियों के हितों का ध्यान रखने वाले उपायों को लागू करने को रोकने के लिए कोर्ट से अपने पक्ष में ऑर्डर लेने में सफलता पाई थी। 
 

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