प्रदेश में 4989 सहकारी संस्थाओं के बोर्ड का निर्वाचन पूर्ण

रायपुर
छत्तीसगढ़ सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 50 (ख) के प्रावधान के अनुसार सहकारी सोसायटी के सभी चुनावों के संचालक तथा चुनाव संपन्न कराने का दायित्व राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग को सौपा गया है। आयोग के आयुक्त श्री गणेश शंकर मिश्रा ने बताया कि राज्य में 4989 राज्य, जिला और प्राथमिक स्तर की सहकारी संस्थाओं के बोर्ड के चुनाव का कार्य पूरा किया जा चुका है। वर्तमान में करीब 1200 संस्थाओं के चुनाव की प्रक्रिया जारी है।

आयुक्त श्री जी.एस. मिश्रा द्वारा विभागीय अधिकारी की समीक्षा बैठक की गई। बैठक में वर्तमान में कार्यप्रणाली की जानकारी ली गई और इसमें सुधार करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने गत नवम्बर, दिसम्बर में मध्यप्रदेश आयोग की प्रचलित कार्यप्रणाली कार्यलियीन प्रक्रिया तथा डाटा संधारण की स्थिति का अध्ययन करने तीन राज्य स्तरीय अधिकारियों को भोपाल भेजा गया और उन्हें छत्तीसगढ़ तथा मध्यप्रदेश राज्य के मध्य कार्य प्रणाली की तुलनात्मक स्थिति प्रस्तुत करने रहा गया। आयुक्त श्री गणेश शंकर मिश्रा से प्राप्त जानकारी की विस्तृत समीक्षा प्रश्चात् आयोग के अधिकारियों कर्मचारियों को निम्नानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए गए है।
सहकारी संस्थाओं के लम्बी अवधि से लंबित निर्वाचन की स्थिति की जानकारी जिलावार मंगाई जाय। अधिनियम के तहत नियुक्त प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा नियमानुसार 06 माह के भीतर निर्वाचन का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं करने संबंधी की जा रही चूक व लापरवाही के लिए ऐसे अधिकारियों के विरूद्व कार्यवाही हेतु पंजीयक को लिखा जाए।

जिला स्तर पर समन्वयक उप पंजीयक एवं सहायक पंजीयक द्वारा निर्वाचन जैसे गंभीर विषय पर रूचि नहीं लेने के मद्देनजर आयुक्त द्वारा आयोग के गठन के उद्देश्यों की भली प्रकार पूर्ति हो, यह सुनिश्चित करने हेतु राज्य के समस्त समन्वयकों की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक आयोग कार्यालय में शीघ्र आयोजित करने व बैठक में चर्चा हेतु आवश्यक एजेण्डा तैयार करने कहा गया है।

लोकसभा निर्वाचन हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के लिए मतदान हेतु घोषित अंतिम तिथि 23 अप्रैल 2019 के पश्चात् कानूनी बाध्यता अनुसार सहकारी संस्थाओं के बोर्ड के निर्वाचन प्रक्रिया जारी रखने की अनुमति हेतु राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र प्रेषित करने के निर्देश दिए हैं।

निर्देशानुसार सहकारी सोसाइटी नियम 1962 के नियम 49 गग (1)(ख) के अनुसार निर्वाचन संचालन हेतु विभिन्न प्रकार की संस्थाओं हेतु प्रक्रिया शुल्क विहित हो। उक्त प्रक्रिया शुल्क 31 मार्च 2019 के पश्चात् लगातार प्रस्तुत हाने वाले निर्वाचन प्रस्तावों पर लागू होने के निर्देश समाहित हो। सहकारी संस्थाओं का निर्वाचन निष्प्क्ष एवं पारदर्शी तरीके से पूर्ण हो, इस हेतु सदस्यता सूची में सदस्यों के मोबाईल नंबर अंकित करने के निर्देश जारी किया जाए ताकि सदस्यों को निर्वाचन की सूचना प्राप्त हुई या नहीं इसकी रेण्डम पद्वति से जांच की जा सके।

आयोग स्तर पर सहकारी संस्थाओं के बोर्ड तथा प्रतिनिधियों के निर्वाचन की प्रक्रिया के लिए निर्वाचन प्रस्ताव हेतु समन्वयकों, रजिस्ट्रीकरण, रिटर्निंग अधिकारियों, अपीलीय अधिकारियों हेतु विस्तृत और सरल भाषा में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किया जाए। जिसकी प्रति जिले की सहकारी संस्थाओं, अधिनस्थ कार्यपालिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों को तामिल कराने का निर्देश संबंधित जिला अधिकारियों को दिया जाए।

आयुक्त राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग द्वारा आयोग के अधिकारियों की सम्पन्न समीक्षा बैठक में आयोग द्वारा जारी निर्देशों को जिलों की सहकारी संस्थाओं एवं विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रसारित करने तथा इस बाबत् विभिन्न स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करने निर्देश दिए गए। ताकि सहकारी संस्थाओं के समयबद्व निर्वाचन सुनिश्चित हो सके एवं जिस उद्देश्य से आयोग का गठन किया गया है, उसकी समुचित पूर्ति विधि के प्रावधानों के अनुसार किया जा सके।

श्री मिश्रा द्वारा अनेक जिलों में प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा नियत समय-सीमा में आयोग को निर्वाचन प्रस्ताव नहीं भेजे जाने पर अप्रसन्नता व्यक्त की गई है तथा पंजीयक एवं छत्तीसगढ़ शासन को ऐसे अधिकारियों के विरूद्व कड़ी कार्यवाही करने पत्र लिखा गया है।

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