पूर्व विधायक अमित जोगी ने हाईकोर्ट में लगाई जमानत के लिए अर्जी

बिलासपुर
छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी (Former CM Ajit Jogi ) के बेटे और मरवाही (Marwahi) के पूर्व विधायक अमित जोगी (Former Mla Amit Jogi) ने जमानत के लिए हाईकोर्ट (High Court) में आवेदन (Application) दिया है. दरअसल, पेंड्रा रोड के एडिशनल सेशन जज (Additional Sessions Judge) ने अमित जोगी की जमानत अर्जी (Bail application) को खारिज कर दिया था. इसके बाद अमित जोगी ने हाईकोर्ट में जमानत के लिए याचिका (Petition) दाखिल की है.

बीजेपी की समीरा पैकरा ने अमित जोगी के खिलाफ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी. याचिका में समीरा ने विधानसभा चुनाव में अमित जोगी के अलग-अलग जन्म तिथि के दस्तावेज सामने आने की बात बताई थी. दरअसल, विधानसभा चुनाव लड़ने के समय यानी 28 दिसंबर 2013 को अमित जोगी ने जाति प्रमाण पत्र (caste certificate) बनवाने के लिए पटवारी के पास प्रतिवेदन (Report) जमा किया था.

प्रतिवेदन में अमित जोगी ने जन्मस्थान कॉलम (Birthplace column) में गौरेला ब्लॉक का सारबहरा गांव लिखा था. इसमें उन्होंने अपनी जन्मतिथि (Birth Date) 7 अगस्त 1978 बताई थी, जबकि हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान अमित जोगी ने बताया था कि उनका जन्म अमेरिका के डलास टेक्सास (Dallas, Texas) में हुआ है. वह पैदा होने के बाद से अमेरिका के नागरिक रहे.

याचिका में लिखा है कि अमित जोगी ने वर्ष 2001 में भारत सरकार से यहां की नागरिकता मांगी थी. इसमें जन्मतिथि 7 अगस्त 1977 बताई गई. इस दौरान एक और जन्म प्रमाण पत्र (Birth certificate) इंदौर से भी जारी होने की जानकारी मिली. हालांकि समीरा की इस याचिका को पिछले 31 जनवरी 2019 को खारिज कर दिया गया था. समीरा ने अमित जोगी पर जन्म प्रमाण पत्र को लेकर गलत जानकारी देने का आरोप लगाते हुए गौरेला थाने में आईपीसी (Indian penal code ) की धारा 420 के तहत एफआईआर (FIR) दर्ज करवाई थी.

इसके बाद पुलिस ने इस मामले में पुलिस ने अमित जोगी को गिरफ्तार कर लिया था. वहीं, सेशन कोर्ट (Session Court) से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद अमित जोगी ने एडवोकेट विवेक शर्मा (Advocate Vivek Sharma) के जरिए हाईकोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दे दी है.

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