पीएफ रकम खाते में न जमा करने पर लगेगा दस गुना जुर्माना

 नई दिल्ली 
कर्मचारियों के भविष्य निधि (पीएफ) की रकम खाते में न जमा करने पर कंपनियों पर अब दस गुना जुर्माना लगाया जाएगा। सरकार ने कोड ऑन सोशल सिक्योरिटीज बिल में ऐसे प्रावधान किए हैं जिससे कर्मचारियों के साथ ऐसा करने वाली कंपनियों पर सख्ती बरती जा सके।

सरकार के पास कर्मचारी संगठनों की तरफ से कंपनियों के बारे में ऐसी कई शिकायतें आई थीं कि कंपनियां कर्मचारी का पीएफ तो काट लेती हैं लेकिन उस रकम को जमा नहीं करातीं। नए कानून में इन्हीं दिक्कतों को दूर किया जाएगा। 

इसके तहत कंपनियों को कर्मचारियों के पीएफ के बारे में अपनी जानकारी भी दुरुस्त रखनी होगी। नए प्रावधानों के तहत पीएफ न जमा करने या गलत जानकारी देने वाली कंपनियों के खिलाफ लगने वाले जुर्माने को 10 हजार से बढ़ा कर एक लाख रुपये तक कर दिया गया है।

सरकार ने ऐसे लोगों को जेल भेजने का भी प्रावधान किया है। कर्मचारियों के पीएफ की गलत जानकारी देने और रकम न जमा कराने की सूरत में तीन साल तक की जेल का प्रावधान रखा गया है। 

नया कानून
* कंपनियों पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
* गलत जानकारी देने पर तीन साल तक जेल का भी प्रावधान। 

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