पार्थिवी कन्स्ट्रक्शन को 9.58 लाख ब्याज भुगतान का आदेश

रायपुर
छत्तीसगढ़ भू-सम्पदा (रेरा) ने  मेसर्स पार्थिवी कन्स्ट्रक्शन प्रायवेट लिमिटेड द्वारा हितग्राही के साथ किए मकान क्रय करने पर दी जाने वाली सुविधाओं को पूरा नहीं करने और नियत समय पर मकान नहीं दिये जाने पर उसे 9 लाख 58 हजार रूपए ब्याज भुगतान करने का आदेश दिया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ भू-सम्पदा (रेरा) के प्राधिकरण के समक्ष रींवा निवासी योगीराज पांडेय ने पार्थिवी कन्स्ट्रक्शन प्रायवेट लिमिटेड के प्रोजेक्ट-पार्थिवी प्रोविन्स सरोना रायपुर में मकान क्रय किया था। मकान का इकरारनामा के अनुसार 18 मई 2015 से 24 माह के भीतर अर्थात् 18 मई 2017 तक पूर्ण कर आधिपत्य सौंपना था जो कि अतिरिक्त समय 2 वर्ष 6 माह व्यतीत होने के बावजूद भी मकान का आधिपत्य नहीं सौंपा गया। इतना ही नहीं कंपनी द्वारा ब्रोशर में जो सुविधाएं दिए जाने की बातें कही  गई थी वह सुविधा भी उपलबध नहीं कराई गई। इस बारे में पीड़ित पक्ष ने अनेक बार कंपनी से मकान तथा अन्य सुविधाओं के बारे में बातचीत की परंतु केवल आश्वासन के  अलावा कुछ नहीं मिला। जिसके बाद ई-2, जल संसाधन, सिविल लाईन, रींवा (मध्यप्रदेश) निवासी योगीराज पांडेय ने रेरा में आवेदन लगयाा।

प्रकरण में आवेदक द्वारा उल्लेखित तथ्य सही पाये जाने पर आवेदन को स्वीकार करते हुए प्रार्थिवी प्रोविन्स कन्स्ट्रक्शन प्रायवेट लिमिटेड को आदेशित किया गया है कि आवेदक को ब्याज राशि 9 लाख 58 हजार 679 रूपए का भुगतान दो माह के भीतर करें एवं प्रकरण में क्षतिपूर्ति निर्धारण हेतु प्रकरण न्याय निर्णायक अधिकारी को अग्रेषित किया गया है।

 

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