पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने कहा- कुलभूषण जाधव को देंगे कॉन्सुलर एक्सेस

 
नई दिल्ली         

अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) ने पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव की फांसी की सजा पर रोक लगा दी. साथ ही जाधव को राजनयिक पहुंच प्रदान किए जाने का फैसला सुनाया. जिसके बाद अब पाकिस्तान जाधव को कॉन्सुलर एक्सेस देगा.

पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बताया, 'आईसीजे के फैसले का अनुसरण करते हुए कुलभूषण जाधव को कॉन्सुलर एक्सेस पर वियना कन्वेंशन के तहत उनके अधिकारों की जानकारी दी गई है. पाकिस्तान उसे पाकिस्तानी कानूनों के मुताबिक कॉन्सुलर एक्सेस देगा, जिसके लिए तौर-तरीकों पर काम किया जा रहा है.'

 
बता दें कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने कुलभूषण जाधव मामले में जो फैसला सुनाया, वह स्पष्ट रूप से भारत की जीत है. बुधवार को अंतरराष्ट्रीय कोर्ट के कुल 16 जजों में से 15 ने भारत के पक्ष में फैसला दिया. कोर्ट में सिर्फ पाकिस्तान के एक जज ने भारत के खिलाफ फैसला दिया था. वहीं सरकारी सूत्र भी कह चुके हैं कि पाकिस्तान आईसीजे के आदेशों का पालन करेगा. फैसला देने के साथ ही कोर्ट ने वियना कन्वेंशन के मुताबिक कुलभूषण जाधव को कॉन्सुलर एक्सेस देने की बात कही थी. जिसके बाद पाकिस्तान ने अब जाधव को कॉन्सुलर एक्सेस देने की बात कही है.

दूसरी ओर, भले ही पाकिस्तान ICJ में हार गया हो, लेकिन वह अभी भी जीत का दावा कर रहा है. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि हम कानून के हिसाब से काम करेंगे. गुरुवार को इमरान खान ने ट्वीट करके लिखा, ' ICJ के फैसले की सराहना करता हूं कि उन्होंने कुलभूषण जाधव को बरी करने, रिहा करने और लौटाने का फैसला नहीं दिया. वह पाकिस्तान की जनता के खिलाफ अपराधों का गुनहगार है. इस मामले में पाकिस्तान कानून के मुताबिक आगे कार्रवाई करेगा.'

बता दें कि भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी जाधव (49) को पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने अप्रैल 2017 में सुनवाई के बाद जासूसी और आतंकवाद के आरोपों पर फांसी की सजा सुनाई थी.

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