पाकिस्तानी नागरिकता रखने वाली रेहाना को HC से बड़ी राहत, राज्य व केंद्र सरकार से मांगा जवाब
बिलासपुर
छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) में बिलासपुर हाईकोर्ट (Bilaspur High Court) के जस्टिस पी. सैम कोशी के सिंगल बेंच से पाकिस्तानी नागरिकता (Pakistani citizenship) रखने वाली महिला को बड़ी राहत मिली है.
पाकिस्तान की नागरिकता रखने वाली रेहाना की याचिका पर हाईकोर्ट ने एसपी बिलासपुर के उस आदेश को निरस्त कर दिया है, जिसमें एसपी ने बीते 5 नवंबर को 7 दिनों के अंदर रेहाना को देश छोड़ने का आदेश जारी करते हुए नोटिस थमाया था. बहरहाल, रेहाना मामले में अब हाईकोर्ट ने राज्य और केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है.
रेहाना के अधिवक्ता अमयीकांत तिवारी के मुताबिक बिलासपुर में पली-बढ़ी रेहाना का निकाह वर्ष 1994-95 में पाकिस्तान में हुआ था. वर्ष 2012 में रेहाना के अब्बू के इंतकाल के बाद वह अपनी अम्मी और अब्बू के जायजाद की देखरेख के लिए पाकिस्तान से लांग टर्म वीजा लेकर बिलासपुर आ गई थी.
जब रेहाना को लगा कि उसका यहां रुकना अभी जरूरा है तो उसने अपना वीजा एक्सटेंड करा लिया. अभी रेहाना बिलासपुर में ही रह रही है. रेहाना ने अपने वीजा को और एक्सटेंड कराने के लिए अप्लाई भी कर रखा है जो अभी पेंडिंग है.
इस बीच उसके मामले को एसडीएम और एडीएम ने राज्य शासन को भेजा और राज्य शासन ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को. मामला अभी पेंडिंग है. बावजूद इसके एसपी बिलासपुर ने रेहाना को नोटिस जारी कर देश छोड़ने का आदेश दे दिया.
एसपी के आदेश के खिलाफ रेहाना ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी, जिसमें हाईकोर्ट ने बिलासपुर एसपी के नोटिस और आदेश पर रोक लगाते हुए राज्य और केंद्र सरकार से रेहाना के वीजा एक्सटेंड कराने को लेकर जवाब मांगा है.