पटना HC का फैसला- दारोगा बहाली की शारीरिक परीक्षा में गर्भवती महिलाओं को नहीं मिलेगी छूट
पटना
पटना हाईकोर्ट ने बिहार में दारोगा बहाली को लेकर गर्भवती महिला अभ्यर्थियों को राहत देने से इनकार कर दिया है। हाईकोेर्ट के इस फैसले से गर्भवती महिला अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है।
पटना हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया गया है कि राज्य में दारोगा व वार्डेन बहाली में गर्भवती महिला अभ्यर्थियों को शारीरिक परीक्षा में कोई छूट नहीं दी जाएगी। चीफ जस्टिस एपी शाही की खंडपीठ ने कुछ दिन पहले मामले की सुनवाई कर फैसला सुरक्षित रख लिया था।
गौरतलब है कि इससे पहले दो विभिन्न एकल पीठों ने इन दोनों श्रेणी में महिला गर्भवती अभ्यर्थियों की शारीरिक परीक्षा दोबारा लेने का निर्देश दिया था। एकल पीठ के इसी आदेश को बिहार केंद्रीय सिपाही चयन आयोग ने चुनौती दी थी।