पटना हाईकोर्ट का फैसला- दारोगा बहाली की परीक्षा के घोषित परिणामों पर ही होगी नियुक्ति
पटना
पटना हाईकोर्ट ने बिहार में दारोगा बहाली का रास्ता साफ कर दिया है। अब बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा मुख्य परीक्षा के घोषित परिणाम पर ही बहाली की प्रक्रिया जारी रहेगी। हाईकोर्ट ने एकल पीठ के आदेश को रद्द करते हुए यह फैसला सुनाया है।
जानकारी के अनुसार, एकल पीठ ने दारोगा बहाली के लिए ली गई मुख्य परीक्षा के परिणाम की त्रुटियों को सुधारते हुए नए सिरे से परिणाम निकालने का निर्देश दिया था। आयोग ने एकल पीठ के इस आदेश को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी।
चीफ जस्टिस एपी शाही की खंडपीठ ने एकल पीठ के इस आदेश को रद्द करते हुए मंगलवार को यह फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद मेंस की परीक्षा को क्लियर करने वाले प्रतिभागियों को राहत मिलेगी।