पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम में बड़ा बदलाव करने जा रही कमलनाथ सरकार

भोपाल
मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम में बड़ा बदलाव करने जा रही है। इस नियम में संशोधन के बाद जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी व पंचायतराज आयुक्त के पास से सरपंच और सचिव को हटाने के अधिकार खत्म हो जाएंगे। सरकार का मानना है कि इस कदम से सरपंच और सचिवोंं के खिलाफ राजनीतिक दुरुपयोग रुकने में मदद मिलेगी। इसके लिए सरकार ने एक समिति भी बनाई है।

सरकार द्वारा बनाई गई समिति में जनपद पंचायत के अध्यक्षों के साथ सरपंच और मुख्य कार्यपालन अधिकारियों की समिति तैयार की गई है। यह समिति एक महीने में अपनी रिपोर्ट पंचायतराज कमिश्नर को सौंपेगी। दरअसल, कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले वादा किया था कि सरपंचों को पद से हटाने के लिए धारा 40 का जो दुरुपयोग किया जाता है उसे हटाया जाएगा। अब जब कांग्रेस को सत्ता में आए एक साल होने वाला है वह इस वादे को पूरा करने के लिए कदम उठा रही है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल से इस संबंध में त्रिस्तरीय पंचायतराज संगठन के पदाधिकारियों ने इस कानून में बदलाव करने की मांग की थी। समिति से कहा गया है कि एक माह के भीतर मंथन कर अपनी रिपोर्ट दें, ताकि आगामी विधानसभा के सत्र में अधिनियम में संशोधन की कार्रवाई की जा सके।

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