न लाइसेंस, न आरसी, ट्रैक्टर ड्राइवर का कटा 59 हजार का चालान

 
नई दिल्ली 

गुरुग्राम में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई जारी है. अब एक ट्रैक्टर ड्राइवर का 59 हजार का चालान कटा है. न्यू कालोनी मोड़ पर मंगलवार दोपहर सिटी ट्रैफिक पुलिस ने चालान काटा. ट्रैक्टर ड्राइवर के पास लाइसेंस, इंश्योरेंस, आरसी नहीं था. इसके साथ ही ड्राइवर शराब पीकर तेज रफ्तार में ट्रैक्टर चला रहा था और एक बाइक सवार को टक्कर मारकर मारपीट कर रहा था. चालान कटने के बाद ट्रैक्टर को सीज कर दिया गया है.
1 सितंबर को आधी रात 12 बजे से नया मोटर व्हीकल कानून लागू हो गया है. मोटर व्हीकल एक्ट में हुए संशोधन के बाद अब ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर 10 गुना तक अधिक जुर्माना भरना पड़ेगा. राजस्थान और बंगाल को छोड़कर पूरे भारत में मोटर व्हीकल संशोधन कानून लागू हो गया है.

ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन अब पड़ेगा भारी
नए मोटर व्हीकल एक्ट के लागू होने के बाद यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर बड़ी कार्रवाई की जा रही है. गुरुग्राम में एक ऑटो चालक का 32 हजार 500 रुपये का चालान कट गया. गुरुग्राम के ब्रिस्टल चौक पर बुधवार को ऑटो का चालान काटा गया. ऑटो चालक के पास आरसी, डीएल, पॉल्युशन सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस नहीं था. ये कोई पहला मामला नहीं है. इससे पहले दिल्ली के रहने वाले और गुड़गांव कोर्ट में काम करने वाले शख्स का 23 हजार रुपए का चालान कटा था. जबकि उनकी स्कूटी की मौजूदा कीमत ही 15 हजार रुपए थी.

रेड लाइट जंप पर बढ़ा जुर्माना
नए नियम के तहत सीट बेल्ट न लगाने पर जुर्माना 1000 रुपये कर दिया गया है. पहले ये 100 रुपए था. रेड लाइट जंप के लिए पहले जुर्माना 1000 रुपये था, अब 5000 रुपये देने होंगे. शराब पीकर गाड़ी चलाने पर पहले अपराध के लिए 6 महीने की जेल और 10,000 रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है. जबकि दूसरी बार ये गलती करते हैं तो 2 साल तक जेल और 15,000 रुपये तक का जुर्माना लगेगा.

बिना हेलमेट गाड़ी चलाने पर 1,000 रुपये जुर्माना
बिना हेलमेट गाड़ी चलाने पर 500 रुपये की बजाए 1000 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा. साथ ही 3 महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित हो सकता है. ज्यादा जुर्माना न होने की वजह से लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करने से कतराते हैं, लेकिन अब फाइन ज्यादा बढ़ जाने से लोग ट्रैफिक नियम तोड़ने से पहले डरेंगे.

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