नोएडा: प्राइवेट स्कूलों पर चला प्रशासन का डंडा, 24 घंटे में बढ़ी फीस वापस लेने के आदेश

नोएडा

नोएडा जिला प्रशासन ने निजी स्कूलों की मनमानी पर सख्त कदम उठाया है. गौतमबुद्ध नगर जिला के मजिस्ट्रेट ने 24 घंटे के अंदर फीस बढ़ाने वाले स्कूलों को बढ़ी हुई फीस वापस करने का आदेश दिया है. इस मामले में डीएम ने शनिवार को प्राइवेट स्कूल प्रबंधन और पेरेंट्स की बुलाई बैठक थी. बता दें कि इस मामले को लेकर बच्चों के अभिभावकों द्वारा लगातार प्रदर्शन किया जा रहा था. इसके बाद डीएम ने स्कूल प्रबंधन पर कार्रवाई की है.

डीएम ने एपीजे स्कूल पर 5 लाख का जुर्माना लगाया है. इसके अलावा एक लाख का जुर्माना कैम्ब्रिज स्कूल पर भी लगाया गया है. यही नहीं जिला प्रशासन सीआरपीसी की धारा 7/16 के तहत प्रिंसिपल और मैनेजमेंट के खिलाफ कार्रवाई भी कर सकता है.

बता दें कि स्कूलों की मनमानी और फीस बढ़ोतरी से जुड़ी शिकायतों को देखते हुए नोएडा में प्रशासन ने एक फीस कमेटी गठित की है. फीस बढ़ोतरी को लेकर आ रही शिकायतों के देखते हुए कमेटी ने निजी स्कूलों को नोटिस भेजे हैं. फीस कमेटी ने स्कूलों को नोटिस जारी कर पूछा है कि वे बताएं उन्होंने कितनी फीस बढ़ाई है.

उत्तर प्रदेश में फीस निर्धारण के लिए 2015-16 को आधार वर्ष माना गया है. निजी स्कूल एक बार में 5 प्रतिशत से ज्यादा फीस बढ़ोतरी नहीं कर पाएंगे. स्कूलों को फीस से जुड़ी सारी डिटेल को स्कूल के वेबसाइट पर डालने को कहा गया है. फीस से जुड़े नियम को तोड़ने पर पहली बार एक लाख, दूसरी बार 5 लाख का जुर्माना हो सकता है. अगर स्कूल आगे भी नियम तोड़ते हैं तो स्कूल की मान्यता रद्द हो सकती है. बता दें कि नए सेशन में कई अभिभावकों ने आरोप लगाया है कि स्कूल प्रबंधन ने स्कूल फीस में मनमानी बढ़ोतरी की है. कुछ ही दिन पहले सेक्टर-11 के पास इसे लेकर अभिभावकों ने प्रदर्शन भी किया था.

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