नैशनल हेरल्ड केस: अदालत ने सुब्रमण्यन स्वामी से जिरह 30 मार्च तक के लिए टाली

नई दिल्ली
दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को नैशनल हेरल्ड मामले में बीजेपी नेता सुब्रमण्यन स्वामी से जिरह 30 मार्च तक के लिए टाल दी। यह मामला उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, उनकी मां सोनिया गांधी और अन्य के खिलाफ दायर किया है। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट समर विशाल ने मामले पर सुनवाई टाल दी क्योंकि स्वामी मौजूद नहीं थे। 

गांधी के वकीलों ने 4 फरवरी को बीजेपी नेता स्वामी से जिरह की थी। वकीलों ने उनसे कुल 18 सवाल किए थे। उसके बाद मामले की अगली सुनवाई शनिवार को निर्धारित कर दी गई थी, क्योंकि स्वामी ने कहा था कि उन्हें संसद की कार्यवाही में हिस्सा लेना है। स्वामी ने एक निजी आपराधिक शिकायत में राहुल गांधी, सोनिया गांधी एवं अन्य पर मात्र 50 लाख रुपये का भुगतान करके धोखाधड़ी करने और धन का गबन करने के लिए षड्यंत्र का आरोप लगाया है, जिसके जरिये यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड ने कांग्रेस पर असोसिएट जर्नल्स के बकाये 90.25 करोड़ रुपये वसूल करने का अधिकार प्राप्त कर लिया। 

मामले के सभी 7 आरोपियों- राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मोतीलाल वोरा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ऑस्कर फर्नांडिज, सुमन दुबे और सैम पित्रोदा और यंग इंडियन ने अपने खिलाफ लगे आरोपों से इनकार किया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *