निलंबित आईपीएस मुकेश गुप्ता के पिता को हाईकोर्ट से राहत नहीं

बिलासपुर
 उच्च न्यायालय ने निलंबित आईपीएस मुकेश गुप्ता के पिता जयदेव गुप्ता की एमजीएम अस्पताल ट्रस्ट के मामले में दायर याचिका को खारिज कर दिया. ट्रस्ट के नाम पर राशि गबन करने पर ईओडब्ल्यू ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है.

जयदेव गुप्ता ने ईओडब्ल्यू द्वारा दर्ज एफआईआर को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी. प्रकरण की जस्टिस पी सेम कोशी की सिंगल बेंच ने सुनवाई करते हुए इसे चलने लायक नहीं पाया. ट्रस्ट के खिलाफ ईओडब्ल्यू ने 3 करोड़ रुपए की राशि गबन करने का मामला दर्ज किया है.

आरोप है कि पूर्ववर्ती सरकार से ऑपरेशन के लिए मिले 3 करोड़ रुपए का इस्तेमाल अस्पताल प्रबंधन ने लोन चुकाने के लिए किया. मामले में जयदेव गुप्ता के साथ आईपीएस मुकेश गुप्ता और डॉ. दीपशिखा अग्रवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है.

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