निगम आयुक्त राहुल सिंह द्वारा शहर में हो रहे अतिक्रमण व विधानसभा निर्वाचन 2023-24 को दृष्टिगत रखते हुए अतिक्रमण दल बैठक ली गई
निगम आयुक्त राहुल सिंह द्वारा शहर में हो रहे अतिक्रमण व विधानसभा निर्वाचन 2023-24 को दृष्टिगत रखते हुए अतिक्रमण दल बैठक ली गई
निगम आयुक्त राहुल सिंह द्वारा शहर में हो रहे अतिक्रमण व विधानसभा निर्वाचन 2023-24 को दृष्टिगत रखते हुए अतिक्रमण दल बैठक ली गई, बैठक में आयुक्त द्वारा अतिक्रमण दल को निर्देशित किया गया कि सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकर का अतिक्रमण, अवैध होर्डिंग, बैनर, पोस्टर, झंडे आदि पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध मध्य प्रदेश संपत्ति विरूपण अधिनियम 1994 की धारा 4 अंतर्गत संगेय अपराध माना जाकर प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही किए जाने हेतु निर्देशित किया। बैठक में आयुक्त ने कहा कि यदि किसी भी सार्वजनिक स्थल पर होर्डिंग लगाना हो तो सक्षम से अनुमति प्राप्त कर ही लगाए अन्यथा उपुक्त होर्डिंग को हटाकर दल द्वारा होर्डिंग जप्त की जाएगी।