नाबालिग को पत्नी बनाकर रखा 20 साल की कैद

दुर्ग। शादी का प्रलोभन देकर,बहला फुसला कर नाबालिग को पत्नी की तरह रखने वाले आरोपी को कोर्ट ने 20 साल कैद की सजा सुनाई है। उल्लेखनीय है कि 13 दिसम्बर 2014 को सुबह 7.30 बजे 15 वर्षीय पीड़िता अपनी सहेली के साथ गुरुनानक स्कूल सेक्टर 6 भिलाई गई हुई थी। दोपहर को 1 बजे जब बच्ची वापस घर नहीं लौटी, तब बच्ची के पिता ने कोतवाली थाना में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 15 दिसम्बर 2014 को आरोपी बी. सोनू निवासी सड़क 60, क्वार्टर 3 ए के पास बनी झोपड़ी सेक्टर 6 से बच्ची को बरामद किया था। पीड़िता को आरोपी शादी का प्रलोभन देकर अपने घर सेक्टर 6 तेलगू पारा में पत्नी बनाकर रखा था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 363, 366, 376 तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 5 (ठ), 6 के तहत मामला पंजीबद्ध किया था।
अपर सत्र न्यायाधीश, द्वितीय एफटीसी विशेष न्यायाधीश डॉ.ममता भोजवानी की कोर्ट ने आरोपी बी सोनू को धारा 376 (3) के तहत 20 वर्ष के सश्रम कारावास, पांच हजार रुपए अर्थदण्ड तथा धारा 363 के तहत सात वर्ष सश्रम कारावास, एक हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 366 के तहत 10 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 2 हजार रुपए अर्थदण्ड एवं अर्थदण्ड की राशि अदा न किए जाने पर कुल 2 वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा दी है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक रामकली यादव ने पैरवी की थी।

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