नहीं निकली कार घर से बाहर , फिर भी आ गया ई-चालान

  नई दिल्ली 
दिल्ली में रेड लाइट जंपिंग, ओवर स्पीडिंग, स्टॉप लाइन वॉयलेशन जैसे ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन को रोकने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने राजधानी के कुछ कॉरिडोर्स पर खास कैमरे लगवाए हैं। इनकी मदद से नियमों का उल्लंघन होते ही ऑटोमैटिक तरीके से चालान कट जाता है। मगर अब इस सिस्टम को लेकर कईं तरह की शिकायतें भी सामने आने लगी हैं। खासतौर से गलत चालान कटने की शिकायतें लोग कर रहे हैं।  
 
हाल ही में श्रीनिवासपुरी में रहने वाले उत्तम शर्मा को अपने मोबाइल पर ट्रैफिक पुलिस के द्वारा भेजा गया ई-चालान मिला, जिसमें बताया गया था कि रिंग रोड पर सराय काले खां से लाजपत नगर की तरफ जाते वक्त लाल सांई मार्केट की क्रॉसिंग पर उन्होंने रेड लाइट जंप की है। मोबाइल पर भेजे गए लिंक के जरिए उन्हें चालान कटने की जानकारी मिली। चालान के साथ-साथ सीसीटीवी कैमरे के जरिए ली तस्वीर भी उन्हें भेजी गई थी, जिसमें सिग्नल की लाइट ग्रीन नजर आ रही थी, जबकि चालान रेड लाइट जंप करने का था। 

शर्मा का कहना है कि उन्हें मिले चालान में जिस दिन रेड लाइट जंप करने की बात कही गई है, उस दिन रविवार था और उनकी कार दिनभर घर पर ही खड़ी हुई थी, क्योंकि वह सिर्फ वर्किंग डेज में ऑफिस आने-जाने के लिए ही कार का इस्तमाल करते हैं। शर्मा का कहना है कि जब संडे को वह घर से कहीं निकले ही नहीं और उनकी गाड़ी भी घर पर ही खड़ी थी, तो ऐसे में उनका चालान कैसे कट सकता है। उन्होंने ई-मेल के जरिए ट्रैफिक पुलिस को इस बारे में अपनी शिकायत भी भेजी, लेकिन महीना बीत जाने के बाद भी उन्हें जवाब नहीं मिला। 

ट्रैफिक पुलिस के जॉइंट कमिश्नर के. जगदीशन का कहना है कि यह एक नया और ऑटोमैटिक सिस्टम है, जिसमें क्रॉसिंग पर लगे कैमरे खुद ब खुद ट्रैफिक रूल तोड़ने वाले की फोटो खींच लेते हैं और एक विडियो क्लिप भी बनाते हैं। यह फोटो हेडक्वॉर्टर में बैठे ट्रैफिक पुलिस के सीनियर अफसर के पास जाता है, जहां वेरिफाई किया जाता है कि चालान सही कटा है कि नहीं। वेरिफिकेशन में चालान सही पाए जाने के बाद ही गाड़ी के नंबर के आधार पर उसके ओनर को नोटिस भेजा जाता है और साथ में कैमरे से ली गई फोटो भी भेजी जाती है। 

जॉइंट सीपी का कहना है कि वैसे तो ट्रैफिक पुलिस इस मामले में पूरी सावधानी बरत रही है कि किसी का गलत चालान न कट जाए, लेकिन इसके बावजूद अगर किसी को शिकायत है, तो वह ट्रैफिक पुलिस के सामने साक्ष्यों के साथ अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है और अगर सामने वाले व्यक्ति का दावा सही पाया जाता है, तो चालान कैंसल करने का भी प्रावधान है। 
 

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