धोखाधड़ी केस में प्रशांत किशोर को कोर्ट से राहत नहीं, अगली सुनवाई 7 मार्च को

 पटना 
पटना की एक अदालत ने धोखाधड़ी और जालसाजी के मामले में मंगलवार को चुनावी रणनीतिकार और जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया।

किशोर की ओर से सोमवार को दायर की गई अग्रिम जमानत याचिका पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रुद्र प्रकाश मिश्रा ने सुनवाई की। अदालत ने उन्हें अंतरिम राहत देने के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। किशोर के अधिवक्ता ने अदालत से प्रार्थना की थी कि जब तक अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला नहीं आ जाता है तब तक उनके मुवक्किल के खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जाए। न्यायाधीश मिश्रा ने मामले को सुनवाई के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश-12 की अदालत में स्थानांतरित कर दिया। इस मामले पर अब अगली सुनवाई 7 मार्च को होगी।

यह है मामला
प्रशांत किशोर के खिलाफ 27 फरवरी को पटना के पाटलिपुत्र थाना में मोतिहारी के रहने वाले शाश्वत गौतम ने धोखाधड़ी और जालसाजी का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी। गौतम ने उनपर अपने अभियान (बात बिहार की) की सामग्री की नकल करने का आरोप लगा है। प्राथमिकी में एक अन्य युवक ओसामा का भी नाम है। गौतम का आरोप है कि उनके यहां काम करने वाले ओसामा ने सारी सामग्री किशोर के हवाले कर दी। इसके बाद किशोर ने पूरी सामग्री अपनी वेबसाइट पर डाल दी।

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