देश में और महंगा होगा पेट्रोल-डीजल कार खरीदना

नई दिल्ली
पेट्रोल तथा डीजल से चलने वाले वाहनों को हतोत्साहित करने, पुराने वाहनों को चरणबद्ध तरीके से सड़कों से हटाने और ई-वीइकल को बढ़ावा देने के लिए सड़क परिवहन मंत्रालय ने पारंपरिक ईंधन से चलने वाले वाहनों के रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल शुल्कों में बढ़ोतरी को लेकर एक मसौदा अधिसूचना पेश किया है। मसौदे के मुताबिक, दो पहिया वाहनों के लिए नया रजिस्ट्रेशन शुल्क मौजूदा 50 रुपये की जगह 1,000 रुपये होगा, जबकि रिन्यूअल चार्ज 2,000 रुपये होगा। वहीं, कैब के लिए रजिस्ट्रेशन फी तथा रिन्यूअल चार्ज क्रमशः 10,000 रुपये और 20,000 रुपये होगा, जो पहले 1,000 रुपये था।

मसौदा अधिसूचना में आयातित वाहनों के लिए रजिस्ट्रेशन फी 5,000 रुपये से बढ़ाकर 40,000 रुपये करने का प्रस्ताव है। बीते 30 मई को टाइम्स ऑफ इंडिया (टीओआई) ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया था कि सरकार पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहनों की 'राह मुश्किल' करने वाली है।

आयातित मोटरसाइकिलों के लिए नया रजिस्ट्रेशन शुल्क मौजूदा 2,500 रुपये की जगह 20,000 रुपये होगा। एक अधिकारी ने कहा, 'अगले 40-45 दिनों के भीतर फाइनल फी स्ट्रक्चर की घोषणा करने से पहले हमने तमाम हितधारकों से उनका सुझाव मांगा है।'

मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक या बैट्री संचालित वाहनों का रजिस्ट्रेशन शुल्क खत्म करने के लिए पहले से ही एक मसौदा प्रस्ताव अधिसूचित कर रखा है। इसके अलावा, जो लोग अपने प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को कबाड़ में बेचने के बाद नया वाहन खरीदेंगे, उन्हें रजिस्ट्रेशन फी से छूट मिलेगी।

एक सरकारी अधिकारी ने कहा, 'वाणिज्यिक वाहनों खासकर ट्रकों, बसों तथा अन्य भारी वाहनों के रिन्यूअल फी को लगभग 27 गुना तक बढ़ाने का उद्देश्य 15 साल पुराने ऐसे वाहनों को उनके मालिक द्वारा उन्हें कबाड़ में बेचने के लिए मजबूर करना है।'

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