टोटल लॉक: कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने की दृष्टिकोण से छिंदवाड़ा जिले में धारा 144

छिंदवाड़ा
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री डॉ श्रीनिवास शर्मा ने कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने की दृष्टिकोण से दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये संपूर्ण छिंदवाड़ा जिले की समस्त राजस्व सीमाओं में आगामी आदेश तक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये है। जिसके अंतर्गत जिले में तत्काल प्रभाव से टोटल लाक डाउन घोषित किया गया है।

टोटल लॉक में किसी भी व्यक्ति को अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। जिले की सभी सीमाएं सील की गई है, किसी भी माध्यम सड़क एवं रेल से जिले की सीमा में बाहरी लोगों का आवागमन प्रतिबंधित किया गया है। जिले में निवासरत नागरिकों का जिले की सीमा के बाहर जाना तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया है। जिले के समस्त शासकीय,अर्द्ध शासकीय कार्यालय बंद किए गये हैं ।अत्यावश्यक सेवा वाले विभाग जैसे राजस्व,स्वास्थ्य, पुलिस, विद्युत,दूरसंचार, नगरपालिका, पंचायत आदि इससे मुक्त रहेंगे और मेडिकल दुकान तथा हॉस्पिटल को छोड़कर शेष समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद किए गए हैं।

उक्त प्रतिबंध कुछ विशेष परिस्थितियों में शिथिल रहेंगे जैसी इमरजेंसी ड्यूटी वाले शासकीय कर्मचारी केवल ड्यूटी के प्रयोजन से टोटल लाक डाउन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे लेकिन उक्त कर्मचारियों को अपने साथ आई कार्ड रखना अनिवार्य होगा ।घर-घर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता एवं न्यूज़पेपर हॉकर प्रातः 6:30 बजे से 9:30 बजे तक टोटल लॉक डाउन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे ।अति आवश्यक वस्तुओं खाद्य सामग्री ,फल -सब्जी आदि की दुकानें दोपहर 12:30 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक खुली रहेगी। यह आदेश में आम जनता को संबोधित किया गया है क्योंकि वर्तमान में ऐसी परिस्थिति नहीं है और ना ही यह संभव है कि इस आदेश की पूर्व सूचना प्रत्येक व्यक्ति को दी जाए ।अतः आदेश एकपक्षीय पारित किया गया है। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश 22 मार्च से आगामी आदेश तक लागू रहेगा।

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