जज एसएन शुक्ला पर CBI दर्ज करेगी केस, CJI रंजन गोगोई ने दी अनुमति

नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस एसएन शुक्ला के खिलाफ सीबीआई को मुकदमा दर्ज करने की अनुमति दे दी है. जस्टिस एसएन शुक्‍ला पर एमबीबीएस कोर्स में दाखिले के लिए एक निजी मेडिकल कॉलेज को कथित रूप से फायदा पहुंचाने का आरोप है. इस मामले में सीबीआई निदेशक ने चीफ जस्टिस रंजन गोगोई को चिट्ठी लिख जस्टिस एसएन शुक्‍ला पर लगे आरोपों की जांच करने की इजाजत मांगी थी.

एसएन शुक्ला पर आरोप है कि उन्होंने एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में नामांकन की तारीख बढ़ा कर कॉलेज की मदद की. पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिज रंजन गोगोई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी थी. इसमें सीजेआई रंजन गोगोई ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज एस एन शुक्ला को पद से हटाने के लिए संसद में प्रस्ताव लाने को कहा था. पिछले साल जस्टिस दीपक मिश्रा भी प्रधानमंत्री को जस्टिस शुक्ला को हटाने के बारे में कह चुके हैं.

साल 2017 में उत्तर प्रदेश सरकार के एडवोकेट जनरल राघवेंद्र सिंह ने जस्टिस शुक्ला के आदेश पर आपत्ति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई थी. तब सीजेआई दीपक मिश्रा ने मद्रास हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस इंदिरा बनर्जी, सिक्किम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एस के अग्निहोत्री और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पी के जायसवाल की इनहाउस कमेटी से इन आरोपों की जांच कराई थी.

कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा था कि जस्टिस शुक्ला के खिलाफ साफ और पर्याप्त सबूत हैं, इसलिए उन्हें अविलंब हटाया जाय. डेढ़ साल पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बने इनहाउस पैनल ने जस्टिस शुक्ला को बदनीयती से अपने अधिकारों के दुरुपयोग का दोषी मानते हुए इनको पद से हटाए जाने की सिफारिश की थी. जस्टिस शुक्ला ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अनदेखी कर एक निजी मेडिकल कॉलेज को दाखिले की समयसीमा बढ़ाने की छूट दी थी.

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