छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के आदेश पर 33 विचाराधीन कैदी जमानत पर रिहा

बिलासपुर
 कोरोना वायरस के संक्रमण के मद्देनज़र छत्तीसगढ़ सरकार की पहल और हाईकोर्ट के आदेश पर केंद्रीय जेल के 33 कैदियों को रिहा कर दिया गया है.  सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए रिट अपील पर सुनवाई की. सुनवाई को जस्टिस प्रशान्त मिश्रा ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देश दिए.

हाईकोर्ट के निर्देश के बाद विधिक सेवा प्राधिकरण की महत्वपूर्ण बैठक हुई. बैठक में पूरे प्रदेश से 1500 कैदियों की रिहाई पर निर्णय हुआ. निर्यण यह हुआ कि ऐसे विचाराधीन बं जिनको सात साल की सजा का प्रावधान है और तीन महीने से जेल में बंद है उनको अंतरिम राहत देते हुए जमानत पर रिहा कर दिया है.

इसी निर्णय का पालन करते हुए कलेक्टर और एसपी ने केंद्रीय जेल को निर्देशित किया. इस निर्देश के बाद शुक्रवार की देर रात 33 बंदियों को जमानत पर रिहा कर दिया गया है.

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