चुनाव लड़ने पर HC की रोक, SC पहुंचे हार्दिक

अहमदाबाद
हाल ही में कांग्रेस जॉइन करने वाले पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने विसपुर दंगा मामले में गुजरात हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। उन्‍होंने कोर्ट से अपनी याचिका पर जल्‍द सुनवाई की मांग की है क्‍योंकि वह जामनगर से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख चार अप्रैल है। पटेल की याचिका मंगलवार को तत्काल सुनवाई के लिए आ सकती है। उनके वकील हाई कोर्ट के 29 मार्च के आदेश पर रोक लगाने की मांग करेंगे जो उनके लोकसभा चुनाव लड़ने के रास्ते में आड़े आ रहा है।

बता दें कि मेहसाणा जिले के सेशन कोर्ट ने 2015 में विसनगर में पाटीदार आंदोलन के दौरान हुए दंगे और आगजनी के मामले में हार्दिक पटेल को दोषी करार दिया था। बीजेपी विधायक ऋषिकेश पटेल के कार्यालय में तोड़फोड़ और आगजनी के मामले में हार्दिक पटेल और उनके साथियों को दो साल की सजा सुनाई गई थी। गुजरात हाई कोर्ट ने गत शुक्रवार को हार्दिक पटेल की याचिका खारिज कर दी थी जिसमें उन्‍होंने अपनी सजा को निलंबित करने की मांग की थी।

जनप्रतिनिधि अधिनियम, 1951 के अनुसार, हार्दिक पटेल अपनी सजा के कारण इस बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इस कानून के तहत दो साल या इससे अधिक की सजा पाए नेताओं को चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं है। 25 साल के हार्दिक पटेल ने 12 मार्च को कांग्रेस में शामिल होने के बाद जामनगर से चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी थी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *