चुनाव के मद्देनजर बंद रहेंगी शराब की दुकानें

रायपुर
हर चुनाव में मतदान व मतगणना के दौरान शराब दुकाने नियमानुसार बंद रहती हैं। निकाय चुनाव के मद्देनजर 19 दिसंबर की शाम पांच बजे से 21 दिसंबर तक फिर 24 दिसंबर को दुकानें बंद रहेंगी। शुष्क दिवस के दौरान यदि कहीं पर भी अवैध रूप से बिक्री की जानकारी मिलती है तो कड़ी कार्रवाई होगी। रायपुर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ.एस.भारतीदासन ने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में नगर पालिका निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायतों में जहां मतदान होना है। उस निर्वाचन क्षेत्र से लगे सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित समस्त देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों आदि जैसे सीएस 2 (घघ), एफएल 1 (घघ), 9, 9 (क) फुटकर दुकानों, होटल, बार, क्लब एवं भण्डारण को बंद रखने के लिए शुष्क अवधि घोषित किया गया है।ऐसे में 19 दिसम्बर की शाम 5 बजे 21 दिसम्बर 2019 को मतदान समाप्ति तक शुष्क अवधि घोषित किया है। इसी तरह मतगणना के दिन 24 दिसबंर को पूरे दिनभर शराब दुकानें बंद रहेंगी।

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