चिदंबरम का क्या होगा? SC ने नहीं दी राहत, CBI कोर्ट पर नजरें
नई दिल्ली
INX मीडिया केस मामले में सुप्रीम कोर्ट से पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम को जोरदार झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने पूर्व केंद्रीय मंत्री की दिल्ली हाई कोर्ट की अग्रिम जमानत के आदेश के खिलाफ वाली याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी होने के बाद अब इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई से जुड़ी याचिका पर इस चरण में सुनवाई नहीं होगी। अब सबकी नजरें आज दोपहर दो बजे होने वाली सीबीआई कोर्ट की सुनवाई पर टिक गई हैं। चिदंबरम की 5 दिन की रिमांड आज खत्म हो रही है।
जस्टिस भानुमति की पीठ ने कहा कि गिरफ्तारी के बाद याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकती है। पीठ ने कहा कि यह सुप्रीम कोर्ट के पहले का फैसला है। कोर्ट ने कहा कि अगर चिदंबरम को सीबीआई मामले में राहत चाहिए तो उन्हें निचली अदालत में जाना होगा और वहीं से राहत की मांग करनी होगी।
शीर्ष अदालत ने कहा कि रेग्युलर बेल के लिए आपको उचित अदालत में जाना चाहिए। अदालत ने कहा कि सीबीआई रिमांड वाली याचिका अब अर्थहीन हो चुकी है। बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा INX मीडिया केस में अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज होने के बाद 21 अगस्त को सीबीआई ने चिदंबरम को गिरफ्तार कर लिया था।