गौवंश परिवहन नियमों में बदलाव, अब इन अधिकारियों से लेनी होगी अनुमति

भोपाल
मध्य प्रदेश में अब गौवंश को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाया जा सकेगा. गायों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने से ना तो पुलिस रोकेगी ना ही गौ रक्षा के नाम पर कोई परेशान करेगा. राज्य सरकार गायों को कुशलता और सुरक्षा को ध्यान में रखकर गोवंश परिवहन के नियमों में बदलाव करने जा रही है.

पशुपालकों को राज्य की सीमा में गायों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए नायाब तहसीलदार से अनुमति लेनी होगी. वहीं, प्रदेश के बाहर से गायों को लाने या ले जाने की अनुमति एसडीएम स्तर के अधिकारी ही देंगे.

पशुपालकों को एक बार में अधिकतम 50 गाय एक से दूसरे स्थान पर ले जाने की ही अनुमति होगी. इससे पहले गायों के खरीदने की रसीद बनेगी. एसडीएम गायों के परिवहन की अनुमति तभी देंगे, जब खरीदार की लोन बुक में गोवंश की एंट्री हो जाएगी.

पशुपालन मंत्री लाखन सिंह यादव ने बताया कि सरकार ने एक नई पॉलिसी तैयार की है. जिसे जल्द से जल्द धरातल पर लाया जाएगा. नए नियम इस प्रकार बनाए गए हैं कि पुलिस या गौ रक्षा के नाम पर लोग किसानों, पशुपालकों और व्यापारियों को परेशान न कर सकें.

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