गरीब सवर्णों को आरक्षण, 2023 से शुरू होगी मेट्रो की पहली लाइन

भोपाल
 मध्यप्रदेश की कमलनाथ सरकार  ने बुधवार को कई अहम फैसले लिए। वल्लभ भवन में हुई कैबिनेट बैठक  में सामान्य वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण और भोपाल तथा इंदौर में मेट्रो रेल  के लिए होने वाले एमओयू के ड्राफ्ट को मंजूरी मिल गई। कमलनाथ कैबिनेट में हुए फैसलों की जानकारी जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने मीडिया को दी।

उन्होंने बताया कि दो लाख करोड़ से ज्यादा का बजट प्रारूप पेश किया गया। भोपाल, इंदौर मेट्रो रेल परियोजना त्रिपक्षीय करार को स्वीकृति दे दी गई। इसके अलावा पॉवर जनरेटिंग कंपनी के लिए 500 करोड़ रुपए की सीमा तय कर दी गई।

गरीब सवर्णों को आरक्षण
कैबिनेट बैठक मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में हुई। इसमें गरीब सवर्णों को आरक्षण देने का अहम फैसला हो गया। सामान्य वर्ग के जिन लोगों को आरक्षण दिया जाना है, उसका क्राइट-एरिया वार्षिक आय 8 लाख रुपए, 5 एकड़ जमीन और 1200 स्क्वायर फीट तक का मकान तय हुआ है। 5 एकड़ से अधिक जमीन है और वो वह बंजर है या पथरीली है तो उन्हें भी आरक्षण मिलेगा।

मेट्रो को मंजूरी
कैबिनेट में भोपाल और इंदौर मेट्रो चलाने से जुड़े प्रस्तावों को भी मंजूरी दे दी। इस बैठक में नगरीय प्रशासन मंत्री जयवर्धन सिंह भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि भोपाल मेट्रो में 6,900 करोड़ और इंदौर मेट्रो में 7,500 करोड़ की लागत आएगी। 20 प्रतिशत प्रदेश, 20 प्रतिशत केंद्र और 60 प्रतिशत कर्ज लेकर फंड की व्यवस्था होगी। कमलनाथ सरकार की कोशिश है कि 2023 तक पहली लाइन शुरू कर दी जाए।

बार लाइसेंस पर भी फैसला
कैबिनेट बैठक में बार लाइसेंस पर भी अहम फैसले लिए गए। मध्यप्रदेश में टूरिज्म को बढ़ाने के लिए होटलों को लाइसेंस देने की प्रक्रिया का सरलीकरण और सुधार किया गया है। यह जानकारी वाणिज्यिक कर मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर ने दी। राठौर ने मीडिया को बताया कि मध्यप्रदेश में अब बार के लिए लाइसेंस लेने पर 1500 वर्ग फीट का कमरा होना चाहिए। बार लाइसेंस के लिए कम से कम 25 कमरे हों जिसमे कमरे का एरिया 150 वर्ग होना चाहिए। इनमें से कम से कम 15 कमरे वातानुकूलित होना जरूरी होगा।

यह भी देखें
-लोकतंत्र सेनानी संम्मान (निरसन) विधेयक को कमलनाथ सरकार ने फिलहाल रोका। केबिनेट में नहीं हुई इस पर चर्चा।
-8 लाख वार्षिक आय, 5 एकड़ जमीन, 1200 स्क्वायर फ़ीट का फ्लैट नगरीय निकाय, नगर पालिका में 1500, नगर परीक्षा6 में 1800। ये नहीं आएंगे। केंद्र का नियम 1000 वर्ग फ़ीट का नियम था।
-मध्यस्थम संशोधित बिल पास, विधानसभा में आएंगे।
-बार के लाइसेंस 7 दिन में रिन्यू होंगे।
-वाणिज्यिक कर मंत्री बृजेन्द्र राठौर ने दी जानकारी।
-टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हुए फैसले।

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