खाद्य तेल रिपैकिंग फैक्ट्री से 122 खाली रियूज्ड टिन व प्लास्टिक जार

दमोह
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 अंतर्गत खाद्य सुरक्षा अधिकारी राकेश कुमार अहिरवार ने ग्राम कोटा तला व मारुताल स्तिथ खाद्य तेल के रीपैकिंग निर्माण स्थल का औचक निरीक्षण किया। यहां पर रिपैकिंग हो रहे रिफाइंड पाम तेल के नमूनेे जांच में लेकर भोपाल भेजे गए।

निरीक्षण के दौरान परिसर में फ़ू ड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड एवं फ़ू ड लाइसेंस की प्रति स्पष्ट रूप से परिसर में प्रदर्शित नहीं मिले।

मौके पर ही फैक्ट्री संचालक को फ़ू ड सेफ्टी डिस्प्ली बोर्ड एवं फ़ू ड लाइसेंस की प्रति लगाने के निर्देश दिए गए हैं। कार्यरत कर्मचारियों के मेडिकल फि टनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

साथ ही परिसर में पेस्ट कंट्रोल प्रबंधन के रिकॉर्ड प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। फैक्ट्री संचालक को वार्षिक रिटन्र्स फार्म डी वन में प्रस्तुत करने के एवं अप्रैल 2019 से अब तक के क्रय विक्रय का सम्पूर्ण रिकॉर्ड प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। मौके पर फैक्ट्री परिसर में पुराने टिन एवं प्लास्टिक जार में दोबारा खाद्य तेल को रिपैकिंग किए जाने पर खाली 122 टिन एवं प्लास्टिक जार को नियमानुसार जब्त किया गया। जिनका बाजार मूल्य लगभग 2880 रुपए बताया गया है।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 पैकिंग एवं लेबलिंग विनियम 2011 के विनियम के अंतर्गत खाद्य तेल को पुराने एवं रीयूज्ड टिन एवं प्लास्टिक जार में दोबारा रीपैक करके निर्माण, संग्रह एवं विक्रय करना प्रतिबंधित है।
इन रिफाइंड पाम तेल के नमूनों को जांच के लिए भोपाल स्थित राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजा गया। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर अगर उक्त खाद्य पदार्थों के नमूने मानक स्तर के नहीं पाए जाते हैं तो फैक्ट्री संचालक के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

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