खाद्य एवं औषधि विभाग की नजर स्कूल-कॉलेजों पर, गड़बड़ी मिली तो रद्द होगा लाइसेंस

भोपाल
राजधानी के स्कूल-कॉलेजों में कैंटीन चलाने वालों पर खाद्य एवं औषधि विभाग की नजर है। जांच टीमें ऐसे सभी स्कूलों से रॉ मटेरियल के सैंपल लेंगी, जहां विद्यार्थियों को भोजन-नाश्ता दिया जाता है। स्कूलों की कैंटीन से तेल, मसाले, आटा, बेसन मैदा समेत भोजन और नाश्ते से जुड़ी तमाम कच्ची खाद्य सामग्री के नमूने लिए जाएंगे। इन्हें विभाग की कोहेफिजा स्थित फूड लैब भेजा जाएगा। वहां की रिपोर्ट के आधार पर ही संबंधित संस्थान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

विभाग के मुताबिक शहर के 250 से अधिक कैंटीन स्कूल-कॉलेजों में कैंटीन चलती है। पिछले साल 36 जगह से नमूने लिए गए थे। अफसरों का कहना है विभाग ने पिछले दिनों सरकारी स्कूलों के मध्याह्न भोजन की जांच की थी। प्राइवेट स्कूलों में भी बड़ी तादाद में विद्यार्थी पढ़ते हैं। अब प्राइवेट स्कूल और कॉलेज भी सैंपलिंग के दायरे में शामिल किए गए हैं।

शहर के अधिकांश स्कूल-कॉलेजों ने कैंटीन किराए पर दे रखी हैं। कुछ ही संस्थान ऐसे हैं, जिनकी खुद की कैंटीन है। अधिकांश जगहों पर कैटरर हैं, जो कैंटीन का संचालन करते हैं। यही वजह है कि टीम को हर स्कूल में दस्तक देकर पूछना पड़ रहा है कि क्या वहां कैंटीन चल रही है। जांच में पता चला कि अधिकांश जगह कैंटीन संचालकों ने अपने नाम पर लाइसेंस ले रखा है। उसमें स्कूल का जिक्र नहीं हैं, इसलिए विभाग को पता नहीं चल पाता कि कितने स्कूलों में संस्थान की अपनी कैंटीन है।

अगर सैंपल मिस ब्रांडेड हुआ यानी मैन्यूफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, बैच नंबर, एफएसएएआई लाइसेंस नंबर आदि में गड़बड़ी मिली, तो तीन लाख तक का जुर्माना होगा। नमूना सब स्टैंडर्ड वाला निकला यानी खाद्य सामग्री में मिलावट पाई गई तो जुर्माने की राशि बढ़कर पांच लाख रुपए हो जाएगी।

प्राइवेट स्कूलों की कैंटीन से खाद्य सामग्री के सैंपल लिए जाएंगे। साफ-सफाई और मेकिंग कंडीशन पर ध्यान दिया जाएगा। यदि सैंपल सब स्टैंडर्ड या मिस ब्रांडेड मिलता है, तो आर्थिक दंड करेंगे। गुणवत्ता में बड़ी गड़बड़ी पायी गई तो स्कूल की कैंटीन का लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई होगी। किसी को नॉमिनेट नहीं किया है, तो कार्रवाई स्कूल प्रबंधन के खिलाफ होगी।
डीके वर्मा, वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी

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