क्या पाकिस्तानी कैद से रिहा होंगे कुलभूषण जाधव? आज ICJ सुनाएगा फैसला

   द हेग
पाकिस्तान में मौत की सजा का सामना कर रहे भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव से जुड़े केस में अंतरराष्ट्रीय अदालत (आईसीजे) आज फैसला सुनाएगी। नीदरलैंड के द हेग में स्थित इंटरनैशनल कोर्ट में भारतीय समयानुसार शाम 6:30 बजे से सार्वजनिक सुनवाई होगी। इसमें प्रमुख न्यायाधीश अब्दुलकावी अहमद यूसुफ फैसला पढ़कर सुनाएंगे। 10 पॉइंट्स में जानें इस पूरे मामले की खास बातें…

1. पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने जासूसी और आतंकवाद के आरोपों की बंद कमरे में सुनवाई के बाद अप्रैल 2017 में जाधव को मौत की सजा सुनाई थी।
2. भारत ने दबाव देकर जुर्म कबूल कराने का विरोध करते हुए उसी वर्ष 8 मई को आईसीजे में अपील की थी।
3. अंतरराष्ट्रीय अदालत ने पाकिस्तान को जाधव की मौत की सजा पर अमल से रोक दिया था।
4. पाकिस्तानी मीडिया का दावा है कि आईसीजे जाधव की सजा को रद्द कर उन्हें राजनयिक पहुंच देने का आदेश दे सकता है।
5. पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मोहम्मद फैसल ने पिछले सप्ताह कहा था कि उनका देश जाधव मामले में आईसीजे के फैसले का पूर्वानुमान नहीं लगा सकता है।

6. भारत ने जाधव तक राजनयिक पहुंच देने से बार-बार इनकार करके पाकिस्तान द्वारा वियना संधि के प्रावधानों का खुलेआम उल्लंघन के लिए 8 मई 2017 को आईसीजे का दरवाजा खटखटाया था।
7. आईसीजे की 10 सदस्यीय पीठ ने 18 मई 2017 को पाकिस्तान को जाधव की मौत की सजा पर अमल से रोक दिया था।
8. अंतरराष्ट्रीय अदालत ने फरवरी में चार दिन की सुनवाई की थी, जिसमें भारत और पाकिस्तान दोनों ने अपनी अपनी दलीलें रखी थी।
9. भारत ने आईसीजे से जाधव की मौत की सजा को रद्द करने तथा उनकी तुरंत रिहाई का आदेश देने का अनुरोध किया है।
10. भारत ने कहा कि जाधव को ईरान से अगवा किया गया था, जहां उनके कारोबारी हित हैं।

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