कोर्ट ने खारिज की टीवी ऐक्टर करण ओबेरॉय की जमानत अर्जी

मुंबई
टीवी ऐक्टर करण ओबेरॉय के खिलाफ कथित रेप के मामले में मुंबई दिंडोशी सेशन कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने दोनों पक्षों के तर्कों की लंबी सुनवाई के बाद यह फैसला दिया। एक महिला की ओर से रेप की शिकायत किए जाने के बाद पुलिस ने ऐक्टर को अरेस्ट किया था। कहा जा रहा है कि ऐक्टर पर आरोप लगाने वाली महिला 2016 से ही उनका साथ रिलेशनशिप में थी।

यह मामला #MenToo मूवमेंट का भी हिस्सा बना है। ऐक्टर करण ओबेरॉय का दावा है कि वह निर्दोष हैं और महिला की ओर से उन्हें बेवजह फंसाया जा रहा है। कोर्ट में ओबेरॉय के वकील दिनेश तिवारी ने कहा कि एफआईआर में लगाए गए आरोप बेतुके हैं। उन्होंने कहा कि दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ था, वह सहमति से हुआ था। यही नहीं महिला और ऐक्टर के बीच किए गए टेक्स्ट मेसेज से भी यह बात साबित होती है।

ओबेरॉय के वकील ने उनकी जमानत की मांग करते हुए कोर्ट से कहा था कि पीड़ित पक्ष की ओर से पेश किए गए सबूतों से यह मामला रेप का नहीं बनता।

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