कोरोना: UP में 4 हजार पार हुए मरीज, 95 मौतें

लखनऊ
उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण (Coronavirus cases in UP) के मामलों में एक बार फिर इजाफा हुआ है। बीते 24 घंटे कोरोना के कुल 195 नए मामले रिपोर्ट किए गए हैं। अब तक यूपी में कोरोना के कुल 4140 पॉजिटिव केस रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें से 2327 मरीजों को इलाज के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है। इसके अलावा प्रदेश में 1718 मरीज अब भी एक्टिव हैं। इसके अलावा यूपी में अब तक 95 लोगों की इस संक्रमण से मौत हो चुकी है।

प्रमुख सचिव (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) अमित मोहन प्रसाद ने यहां संवाददाताओं से कहा, 'प्रदेश में ऐसे मरीजों की संख्या कुल 1718 है जिनका अभी इलाज चल रहा है और 2327 लोग ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। यूपी में कोरोना के इंफेक्शन के कुल 4140 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 95 की मौत हुई है। प्रसाद ने बताया कि शुक्रवार को प्रदेश की विभिन्न प्रयोगशालाओं में 5612 नमूनों की जांच हुई।'

प्रवासी मजदूरों को पूरा करना होगा 21 दिन का क्वारंटीन
उन्होंने बताया कि अन्य प्रदेशों से आ रहे प्रवासी कामगारों के 21 दिन के होम क्वारंटीन का पालन करने की गाइडलाइन जारी की गई है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए सरकार ने कहा है कि हॉटस्पाट (संक्रमण से ज्यादा प्रभावित क्षेत्र) या कंटेनमेंट जोन (निषिद्ध क्षेत्र) से अगर 21 दिन तक कोई संक्रमण नहीं आता तो उसे बंद कर दिया जाएगा। जिन लोगों के घर बड़े हैं और पृथक कमरे के साथ शौचालय की सुविधा है, उन्हें कुछ शर्तों के साथ घर पर ही पृथकवास पर रहने की इजाजत दी जा सकती है।

बिना मास्क लगाए निकलने पर पांच सौ जुर्माना
उन्होंने बताया कि चेहरे पर मास्क या फेस कवर लगाये बिना सार्वजनिक स्थल पर घूमना दंडनीय होगा। पहली बार पकड़े जाने पर सौ रुपये जुर्माना होगा, दूसरी बार भी सौ रूपये तथा तीसरी बार या उसके बाद पांच सौ रूपये का जुर्माना देना होगा। प्रमुख सचिव ने बताया कि अगर कोई व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित नहीं है लेकिन लॉकडाउन का उल्लंघन करता है तो उसे पहली बार 100 रुपये, दूसरी बार 500 रुपये और उसके बाद हर बार उल्लंघन पर एक हजार रुपये जुर्माना देना पड़ेगा।

दोपहिया वाहनों की सवारी पर नियम सख्त
सरकार के फैसले की जानकारी देते हुए प्रमुख सचिव ने कहा कि यूपी में दोपहिया वाहनों पर फिलहाल एक ही व्यक्ति को बैठने की अनुमति है। अगर दो व्यक्ति बैठे पाए गये ते पहली बार 250 रुपये जुर्माना, दूसरी बार 500 रुपये और तीसरी बार 1000 रुपये का जुर्माना देना होगा। उसके बाद भी उल्लंघन होता है तो लाइसेंस निलंबित कर दिया जाएगा। प्रसाद ने बताया कि जो जुर्माना मास्क नहीं लगाने पर है, उतनी ही राशि का जुर्माना सार्वजनिक स्थल पर थूकने पर भी है।

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