केविन जोसेफ मर्डर केस के 10 दोषियों को दोहरे आजीवन कारावास की सजा

 कोल्लम

    28 मई 2018 को केविन का शव कोल्लम जिले में नदी से बरामद किया गया थाकेविन व नीनू शादी करना चाहते थे, परिवार को केविन की जाति मंजूर नहीं थीदोषियों में नीनू का भाई भी, उसके पिता को सबूत के अभाव में बरी किया गया

केरल के केविन जोसेफ मर्डर केस में मंगलवार को कोट्टायम की प्रिंसिपल सेशंस कोर्ट ने सभी 10 दोषियों को दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. बता दें कि मई 2018 में केविन जोसेफ का शव कोल्लम में मिला था. पिछले हफ्ते इस मामले में कोर्ट ने सभी 10 आरोपियों को दोषी करार दिया था.

मई 2018 में केविन जोसेफ की हत्या कर दी गई थी. कोर्ट ने इस हत्या को ऑनर किलिंग करार दिया था. 23 वर्षीय केविन जोसेफ और 21 वर्षीय नीनू एकदूसरे से प्रेम करते थे और दोनों ने शादी करने का फैसला किया था. केविन की जाति को लेकर लड़की के घरवालों को इस रिश्ते पर आपत्ति थी. विरोध के बावजूद दोनों ने शादी करने का फैसला लिया.

26 मई 2018 की आधी रात को केविन और उसके एक दोस्त अनीश का कोट्टायम में घर से अपहरण कर लिया गया था. 27 मई की रात को केविन का दोस्त अनीश किसी तरह अपहर्ताओं की पकड़ से भाग निकला. 28 मई को केविन का शव कोल्लम जिले में नदी से बरामद किया गया.

इस केस की फास्ट ट्रैक सुनवाई के लिए स्पेशल कोर्ट का गठन किया गया था. नीनू और अनीश की गवाहियों ने दोषियों को अंजाम तक पहुंचाने में मदद की. दोषियों में नीनू का भाई भी शामिल है. वहीं नीनू के पिता समेत चार आरपियों को सबूत के अभाव में रिहा कर दिया गया था.

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