केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन, जम्मू-कश्मीर में ‘जमात-ए-इस्लामी संगठन’ बैन

नई दिल्ली
 सरकार ने अलगाववादी समूह जमात-ए-इस्लामी जम्मू-कश्मीर को कथित रूप से राष्ट्र विरोधी और विध्वंसकारी गतिविधियों के लिये गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत गुरुवार को प्रतिबंधित कर दिया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।
 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा पर एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद गृह मंत्रालय द्वारा प्रतिबंध को लेकर अधिसूचना जारी की गई। जमात-ए-इस्लामी जम्मू-कश्मीर पर देश में राष्ट्र विरोधी और विध्वंसकारी गतिविधियों में शामिल होने और आतंकवादी संगठनों के साथ संपर्क में होने का आरोप है।
 सुरक्षा बलों ने पुलवामा में 14 फरवरी को हुए आतंकवादी हमले के बाद अलगाववादी ताकतों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी तथा जमात-ए-इस्लामी जम्मू-कश्मीर के कई नेताओं और समर्थकों को गिरफ्तार किया था।
 गौरतलब है कि 14 फरवरी को पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हुए हमले के बाद केंद्र सरकार लगातार जम्मू-कश्मीर में अलगाववादी नेताओं को लेकर कड़ा रुख अपनाए हुए है। पिछले दिनों 26 फरवरी को एक ओर वायुसेना ने पाकिस्तान की सीमा में जाकर एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया, तो वहीं दूसरी ओर जम्मू-कश्मीर में एनआईए की टीम ने अलगाववादी नेताओं के घर छापेमारी की थी।

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