किशोर का शारीरिक शोषण करने वाली महिला को 10 साल की कैद
महासमुंद
सिटी कोतवाली क्षेत्र में किशोर का अपहरण कर उसका शारीरिक शोषण करने वाली महिला को विशेष कोर्ट ने दोषी माना है। कोर्ट ने महिला को अलग-अलग धाराओं में 18 साल की सजा सुनाई है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी, ऐसे में उसे 10 साल जेल में रहना होगा। महिला ने अपने से 8 साल किशोर को शादी का झांसा दिया था। कोर्ट ने महिला पर 4 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अर्थदंड नहीं देने पर चार माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है।
घर से फोटो लेने निकला किशोर दो माह बाद मिला था
कोतवाली क्षेत्र के नवापारा निवासी किशोर 10 जून से 4 अगस्त 2018 के बीच गायब रहा। उसके पिता ने बेटे की तलाश के लिए पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। इसमें बताया गया कि उनका बेटा फोटो लेने को कहकर घर से निकला था। उसके बाद से नहीं लौटा। किशोर के मिलने पर उसने बताया कि महिला ने बहला-फुसलाकर उसका अपहरण कर लिया था। उसकी इच्छा के विरुद्ध संबंध बनाया और उसे शादी का झांसा देती रही। नाबालिग ने यह भी बताया कि उसे विशाखापट्नम ले गई थी।
नाबालिग के बयान के आधार पर पुलिस ने धारा 4,6 पाक्सो एक्ट भी दर्ज किया। सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश निधि शर्मा तिवारी ने अपराध की गंभीरता व सामाजिक प्रभाव को देखते हुए धारा 363 के तहत 3 वर्ष की सजा व एक हजार रुपये अर्थदंड, धारा 366 के तहत 5 वर्ष का सश्रम कारावास व एक हजार रुपए अर्थदंड, धारा 6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत 10 वर्ष का सश्रम कारावास व दो हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। सभी सजाएं एकसाथ चलेंगी।