कारखानों, दुकानों एवं वाणिज्यिक संस्थानों में लॉकडाउन के प्रतिबंधों का करना होगा पालन

मुरैना
प्रदेश में  कोरोना वायरस के मद्देनजर उत्पन्न असाधारण परिस्थितियों को देखते हुये जिलों में लॉकडाउन लागू किया जा रहा है। इसको देखते हुये प्रदेश के श्रम आयुक्त श्री आशुतोष अवस्थी ने इस लॉकडाउन के प्रतिबंधों का पालन करने के निर्देश कारखानों, दुकानों एवं वाणिज्यिक संस्थानों को दिये है। इस संबंध में उन्होंने निर्देश दिये है कि वर्तमान लॉकडाउन के दौरान असाधारण परिस्थितियों में किसी भी कर्मकार की उक्त कारण से अनुपस्थिति रहने पर उनकी सेवा समाप्ति, छटनी, सर्विस ब्रेक आदि नहीं किया जाये।

इस संबंध में जारी परिपत्र में कहा गया है कि कारखाना, दुकान अथवा वाणिज्यिक संस्थान के बंद रहने की अवधि में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन अथवा अन्य देय, वैधानिक स्वत्व में किसी तरह की कोई कटौती नहीं की जाएगी। यदि कोई कर्मकार इस अवधि के पूर्व से अवकाश पर है तथा कर्तव्य पर उपस्थित नहीं हो पा रहा है तो ऐसी परिस्थितियों में उन्हें सवेतनिक अवकाश स्वीकृत किया जाएगा।

ऐसे कारखानों, दुकान एवं वाणिज्यिक के संस्थानों में जहां अति आवश्यक सेवाओं एवं वस्तुओं की आपूर्ति हेतु कर्मकारों की सेवाएं अपरिहार्य कारणों से आवश्यक है जैसे कि खाद्य पदार्थ निर्माण, फूड प्रोसेसिंग दवा, फार्मा निर्माण, मास्क एवं सैनिटाइजर निर्माण तथा हॉस्पिटल, दवा, चिकित्सा उपकरण दुकान, पेट्रोल, डीजल के पंप, खाद्य पदार्थ तथा सामान्य दैनिक उपयोग संबंधी आपूर्ति, होम पार्सल, टीफिन आदि सेवाएं इनमें कार्यरत कर्मकारों को संक्रमण से बचाने हेतु सभी आवश्यक सुरक्षा उपकरण एवं उपाय जैसे मास्क, हेण्डग्लबज, साबून और सेनिटाईजर आदि उपलब्ध कराए जाएंगे ।

किसी भी कर्मकार के बीमार होने पर उसका तत्काल मेडिकल हेल्थ चेकअप कराया जाकर उसे निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। सभी नियोजकों को एवं प्रबंधकों द्वारा इस संबंध में शासन, जिला दंडाधिकारी तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी समस्त दिशा निर्देशों का पालन करना होगा।

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