कल से खुलेंगे धार्मिक स्थल, जिला प्रशासन ने जारी की विधिवत गाइडलाइन

भोपाल
कोरोना संक्रमण के दौरान शहर में बंद किए गए धार्मिक स्थलों को खोलने की तैयारी पूरी हो गई है। करीब 85 दिन बाद सोमवार से राजधानी में धार्मिक स्थल खुलेंगे। इसके लिए जिला प्रशासन ने विधिवत गाइडलाइन जारी की है। कलेक्टर तरुण पिथोड़े ने भोपाल जिले में धारा 144 अंतर्गत संशोधित आदेश जारी कर कंटेंनमेंट क्षेत्र के बाहर स्थित सभी धार्मिक स्थल को खोलने की अनुमति दी गई है।

हालांकि प्रशासन ने इसके लिए कई नए नियम बनाए हैं, जो श्रद्धालुओं पर लागू होंगे। अब श्रद्धालुओं को मूर्ति और धार्मिक ग्रंथ को स्पर्श करने की अनुमति नहीं रहेगी। प्रसाद, चरणामृत, छिड़काव आदि का वितरण वर्जित रहेगा। फूल, नारियल, अगरबत्ती, चादर चुनरी आदि चढ़ाने एवं घंटी बजाने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही सभी धार्मिक स्थलों से फिजिकल डिस्टेंश, मास्क लगाने और सैनिटाइज करना अनिवार्य है। इसके लिए सभी धार्मिक स्थलों पर शासन के दिशा निर्देश चस्पा किए जाएंगे, ताकि लोगों को जानकारी मिल सके। सभी धार्मिक स्थल रात्रि 9 बजे के पहले बंद होंगे।

गौरतलब है कि एक सप्ताह पहले यानी 8 जून से धार्मिक स्थल खोलने का निर्णय होने वाला था, लेकिन धार्मिक स्थलों पर पर्याप्त तैयारियां नहीं होने को लेकर इन्हें 15 जून तक टाल दिया गया था। गत दिवस धर्मगुरुओं के साथ बैठक में सर्व अनुमति से धर्मस्थल खोलने के लिए सभी स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी एसओपी का पालन करने की सहमति दी। सभी धार्मिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के समारोह का आयोजन और अधिक भीड़ या बड़ी संख्या में लोगों को एकत्र होने, सिंगिंग, गुरुवाणी गाने की अनुमति नहीं रहेगी। मस्जिदों में घर से बुजू करके आना होगा। अभिवादन के लिए एक दूसरे को स्पर्श नहीं करेंगे। 6 फीट की फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

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