कमलनाथ के भांजे मुश्किल में, गैर-जमानती वॉरंट 

नई दिल्ली 
दिल्ली की एक अदालत ने अगुस्टा वेस्टलैंड मामले में मध्य प्रदेश के मुख्यमत्री कमलनाथ के भांजे और व्यवसायी रतुल पुरी के खिलाफ गैर-जमानती वॉरंट जारी किया है। उन्हें वीवीआईपी चॉपर स्कैम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में वॉरंट जारी किया गया है। 
स्पेशल जज अरविंद कुमार ने पुरी के खिलाफ वॉरंट जारी किया। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कोर्ट से पुरी के खिलाफ गैर-जमानती वॉरंट जारी करने की मांग की थी। 

ईडी ने कोर्ट से कहा था कि पुरी जांच में न तो सहयोग कर रहे हैं और उनसे संपर्क भी मुश्किल है। अपने आवेदन में जांच एजेंसी ने दलील दी थी कि पुरी मंगलवार को जांच में शामिल होने को कहा गया था लेकिन वह पेश नहीं हुए। कोर्ट ने मंगलवार को पुरी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। बता दें कि ईडी के समन पर वह एकबार पेश भी हुए थे लेकिन टॉइलट जाने के बहाने निकल गए थे और फिर पेश नहीं हुए। 

ईडी ने गुरुवार को कोर्ट से कहा था कि अगर पुरी को गिरफ्तार नहीं किया गया तो चॉपर स्कैम मामले में वह जांच को प्रभावित कर सकते हैं। पुरी के खिलाफ गैर-जमानती वॉरंट की मांग करते हुए ईडी ने कोर्ट से कहा था कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो रही है। एजेंसी ने कहा कि ऐसी भी आशंका है कि पुरी न्याय के दायरे से ही भाग जाएं। 
 

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