उद्योगों व निजी संस्थानों में कर्मियों से सहूलियत के हिसाब से काम लें और सवैतनिक छुट्टी दें

रायपुर
श्रम विभाग ने कोरोना संक्रमण के चलते उद्योगों एवं सभी निजी संस्थानों को पत्र जारी कर वहां काम कर रहे श्रमिकों-कर्मचारियों  आदि को श्रम कानूनों के तहत वेतन, अवकाश व अन्य सुविधाएं देने के निर्देश दिए हैं। पत्र में यह भी कहा गया है कि कोरोना संक्रमण के दौर में उनसे सहूलियत के हिसाब से काम लिया जाए और आवश्यक होने पर उनके निवास से ही काम लिया जाए। बीमारी से पीड़ित होने पर आवश्यकतानुसार सवैतनिक अवकाश दिया जाए।

सचिव श्रम सोनमणि वोरा की ओर से जारी यह पत्र औद्योगिक संस्थान, कारखाना, दुकान, निजी अस्पताल, नर्सिंग होम, टॉकिज, होटल, रेस्टोरेंट, मॉल, सामाचार पत्र संस्थान, निजी शैक्षणिक संस्थान, सार्वजनिक उपक्रम, निजी सुरक्षा व प्लेसमेंट एजेंसी, कंस्ट्रक्शन कंपनी आदि को जारी किए गए हैं।

पत्र में कहा गया है कि इन संस्थानों में कोई श्रमिक, कर्मचारी या उसके परिवार को कोई सदस्य इस बीमारी से पीड़ित हो, तो उनके परिवार के सदस्यों के सहयोग/उपचार के लिए सवैतनिक अवकाश दिया जाए। वर्तमान परिस्थिति में संस्थान के किसी श्रमिक-कर्मचारी की सेवाएं ब्रेक न की जाए और न ही वेतन या अन्य देय में कोई कटौती की जाए।

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