उत्तर प्रदेश में 31 मई तक बढ़ा लॉकडाउन, रात में लागू रहेगी धारा 144

 लखनऊ 
कोरोना वायरस के कहर को देखते हुए केंद्र सरकार की ओर से लॉकडाउन 4.0 की घोषणा कर दी गई है। इस बार केंद्र सरकार ने जोन बांटने और लॉकडाउन के ज्यादातर नियम तय करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों को दी है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य में 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया है। हालांकि लॉकडाउन-4 में प्रदेश सरकार ने बड़ी राहत देते हुए बाजारों को खोलने का फैसला किया है।

प्रदेश सरकार ने सभी बाजारों को इस तरह खोलने को कहा गया है कि प्रत्येक दिन अलग-अलग बाजार खुलें और सोशल डिस्टेंसिंग व अन्य प्रकार के निर्देशों का पालन कराया जाए। जिला प्रशासन इस संबंध में स्थानीय व्यापार मंडल के साथ बातचीत कर विस्तृत आदेश जिला स्तर से जारी करेंगे। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी की ओर से जारी आदेश को मुख्य सचिव आरके तिवारी ने सोमवार को देर रात सभी जिलों को भेजा। इसमें लॉकडाउन-4 में लागू होने वाले दिशा-निर्देशों और इसमें दी जाने वाली सहूलियतों के संबंध में स्थिति साफ की गई है।
 
रात में लागू रहेगी धारा 144 
मुख्य सचिव ने आदेश में कहा है कि शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक किसी भी व्यक्ति या वाहन आदि का आवागमन निषिद्ध रहेगा (केवल आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर)। इस संबंध में स्थानीय प्राधिकारी अपने पूरे क्षेत्राधिकार में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी करेगा और इसका कड़ाई से पालन कराएगा।

संवेदनशील व्यक्तियों की सुरक्षा होगी
‌सभी जोन में 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, एक से अधिक बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती स्त्रियां और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे घरों के अंदर ही रहेंगे। वे केवल कभी बाहर निकलेंगे, जब स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं के लिए ही जरूरी हो। 
 
चार पहिया वाहन पर चालक के अलावा दो व्यक्ति ही चल सकेंगे

लॉकडान के चौथे चरण में पूरे प्रदेश में चार पहिया वाहन पर चालक के अलावा सिर्फ दो लोग ही चल सकेंगे
चार पाहिया वाहन में अगर परिवार के दो बच्चे हैं तो उनको भी चलने की अनुमति होगी
बाइक पर अकेले चलने की अनुमति दी गई है, लेकिन महिला पीछे बैठी है तो उसे भी अनुमति होगी
बाइक सवार सभी व्यक्तियों को हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा
थ्री व्हीलर वाहन में चालक के अलावा दो व्यक्तियों तक चलने की अनुमति
वाहन पर चलने वालों को सभी लोगों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा
नए सिरे से तय किए कंटेनमेंट जोन
यूपी सरकार ने शहरों व ग्रामीण क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन व बफर जोन  का दायरा नए सिरे से तय कर दिया है। गृह विभाग द्वारा जारी गाइडलाइंस के मुताबिक शहरी क्षेत्र के कंटेनमेंट जोन में अगर सिंगल केस है तो 250 मीटर या पूरा मोहल्ला जो कम हो, माना जाएगा।

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