इलाज में लापरवाही हो तो डॉक्टर पर करें केस, SC दिला चुका है 6 करोड़ मुआवजा

कोलकाता

सुप्रीम कोर्ट ने बलराम प्रसाद बनाम कुणाल साहा के मामले में फैसला सुनाते हुए कोलकाता स्थित एएमआरआई हॉस्पिटल के डॉक्टरों को इलाज में लापरवाही का दोषी ठहराया था. साथ ही पीड़ित कुणाल साहा को 6 करोड़ 8 लाख रुपये का मुआवजा 6 फीसदी सालाना की ब्याज दर से देने का आदेश दिया था.

अगर डॉक्टर इलाज में लापरवाही करता है और मरीज की मौत हो जाती है या फिर उसको गंभीर समस्या पैदा हो जाती है, तो परिजनों को डॉक्टर से मारपीट करने की जरूरत नहीं है. ऐसे डॉक्टर को कानून के दायरे में रहकर सबक सिखाया जा सकता है. आप डॉक्टर, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम और हेल्थ सेंटर के खिलाफ केस कर सकते हैं.

क्रिमिनल और सिविल दोनों केस करने का विकल्प

अगर आप आपराधिक (क्रिमिनल) केस करते हैं, तो डॉक्टर को जेल हो सकती है. यदि आप दीवानी (सिविल) केस करते हैं, तो कोर्ट आपको मोटा मुआवजा दिला सकता है. ऐसे मामले में कोर्ट पीड़ित पक्ष को ज्यादा से ज्यादा मुआवजा दिलाने की कोशिश करता है, ताकि डॉक्टरों के अंदर अपनी ड्यूटी के प्रति लापरवाही बरतने पर डर पैदा हो सके.

बलराम प्रसाद बनाम कुणाल साहा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ऐतिहासिक फैसला सुना चुका है. इसमें शीर्ष अदालत ने पीड़ित कुणाल साहा को 6 करोड़ रुपये 8 लाख रुपये का मुआवजा दिला चुका है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि कुणाल साहा की पत्नी अनुराधा साहा के इलाज में डॉक्टरों ने लापरवाही बरती, जिसके चलते उनकी मौत हो गई. लिहाजा इलाज में लापरवाही बरतने के लिए कोलकाता स्थित एएमआरआई हॉस्पिटल 6 फीसदी ब्याज के साथ 6 करोड़ रुपये 8 लाख रुपये का मुआवजा पीड़ित कुणाल साहा को दे.

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