इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख बढ़ाकर 31 अगस्त की

नई दिल्ली
सरकार ने आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि एक महीने बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी है। इस फैसले से लोगों को काफी राहत मिली है क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में कई तरह की दिक्क्तों का सामना करना पड़ रहा था। कई संस्थाओं ने इस बात की अपील की थी कि आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख बढ़ा दी जाए।

इस साल CBDT ने टीडीएस रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 मई से बढ़ाकर 30 जून कर दी थी और इसके बाद फॉर्म 16 जारी करने की तारीख भी 15 जून से बढ़कर 31 जुलाई हो गई। कई लोग आईटीआर भरने के लिए अपने फॉर्म 16 का इंतजार कर रहे थे।

अगर पहले निर्धारित आखिरी तारीख यानी 31 जुलाई तक कोई अपना आईटीआर न फाइल कर पाता तो दिसंबर तक फाइल करने पर उसे 5,000 रुपये की फीस भरनी पड़ती। अगर 1 जनवरी से 31 मार्च के बीच इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया जाता तो 10 हजार रुपये की फीस चुकानी पड़ती। वित्त वर्ष 2018-19 के बाद ग्रैंडफादरिंग क्लॉज के चलते लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और इक्विटी म्यूचुअल फंड की गणना का तरीका भी काफी कठिन हो गया था।

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