इंदौर में धारा-144 के अंतर्गत जारी आदेशों का होगा कड़ाई से पालन
इंदौर
इंदौर में कोरोना वायरस से निपटने के लिये एवं आम जन के स्वास्थ्य हितों की रक्षा तथा लोक शांति बनाये रखने के उद्देश्य से धारा-144 के अंतर्गत विभिन्न प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये है। इन आदेशों को आने वाले दिनों में और अधिक प्रभावी रूप से पालन सुनिश्चित कराया जायेगा। धारा-144 के अंतर्गत आॅड-ईवन तथा पूर्णत: बंद व्यवस्था का भी पालन प्रभावी रूप से कराया जा रहा है। इंदौर में 30 मार्च को पूर्णत: बंद की व्यवस्था रहेगी।
इंदौर में की जा रही व्यवस्थाओं की और कोरोना से उत्पन्न स्थिति की लगातार समीक्षा हो रही है। व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने तथा कोरोना वायरस से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिये विभिन्न व्यवस्थाओं के लिये आज विभिन्न स्तरों की बैठकें कलेक्टर कार्यालय में आयोजित की गई। संभागायुक्त श्री आकाश त्रिपाठी, कलेक्टर श्री लोकेश कुमार जाटव, डीआईजी श्रीमती रूचिवर्धन मिश्र तथा नगर निगम आयुक्त श्री आशीष सिंह की मौजूदगी में बैठकें आयोजित हुई एक अन्य बैठक जनप्रतिनिधियों के साथ आयोजित की गई। इस बैठक में सांसद श्री शंकर लालवानी, विधायकगण श्री रमेश मेंदोला, श्री आकाश विजयवर्गीय, श्रीमती मालिनी गोड़, श्री महेन्द्र हार्डिया तथा सुश्री उषा ठाकुर भी मौजूद रहीं। बैठकों में प्रशासन द्वारा की जा रही व्यवस्थाओं की जानकारी दी गई। इस अवसर पर बताया गया कि आॅड-ईवन तथा पूर्णत:बंद की अल्टरनेट व्यवस्था कों प्रभावी रूप से लागू किया जा रहा है। कल 29 मार्च को ईवन नम्बर के वाहन निकलेंगे। 30 मार्च को पूर्णत: बंद रहेगा। पूर्णत: बंद वाले दिन दवाईयों की दुकाने और अस्पताल खुले रहेंगे और पेट्रोल पम्प बंद रखे जायेंगे।
सभी नागरिकों से इस व्यवस्था में सहयोग की अपील की गई है। नागरिकों से कहा गया है कि वे घबराएं नहीं। अफवाहो से सावधान रहे। इंदौर में सब्जी, किराना, गैस सिलेंडर आदि के पर्याप्त इंतजाम है। इंदौर में नगर निगम के सहयोग से घर पहुंच सेवा को विस्तारित किया जा रहा है। सब्जी, किराना आदि के लिये नागरिकों को कहीं नहीं जाना होगा। उन्हें घर पर ही सामग्री उपलब्ध कराने की व्यवस्था शुरू की गई है। इस व्यवस्था का लाभ लेने की अपील की गई।