आलोक वर्मा पर लगा अजित डोभाल के फोन टैप कराने का आरोप, दिल्ली HC ने केंद्र से मांगा जवाब

 
नई दिल्ली

सीबीआई निदेशक के पद से हटाए गए आलोक वर्मा के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में शिकायत हुई है कि पोस्ट पर रहते हुए उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल की कथित अवैध फोन टैपिंग करवाई था। सार्थक चतुर्वेदी द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया कि सीबीआई के कुछ अधिकारियों ने फोन टैपिंग एवं सर्विलांस पर मौजूदा दिशा-निर्देशों का उल्लंघन कर अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है। इसमें सवाल पूछा गया कि क्या सीबीआई ने डोभाल एवं अन्य की फोन टैपिंग के लिए अनुमति ली थी।
 
इस याचिका में अवैध फोन टैपिंग की जांच के लिए एसआईटी के गठन की मांग की गई है।मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने डोभाल की कथित अवैध फोन टैपिंग की जांच के लिए एसआईटी के गठन संबंधी याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति राजेंद्र मेनन एवं न्यायमूर्ति वी.के. राव की पीठ ने एजेंसी को भी नोटिस जारी किया और उस याचिका पर जवाब मांगा जिसमें दलील दी गई कि ऐसी गतिविधियां देश के लिए बहुत खतरनाक हैं।
 
याचिकाकर्त्ता ने अपनी याचिक में यह भी कहा कि इस मामले का सीबीआई विवाद और झगड़े से कोई लेना-देना नहीं है। इस मामले की अगली सुनवाई 26 मार्च को होगी। याचिक में कहा गया डोभाल के अलावा रॉ के विशेष सचिव और विधि सचिव के फोन पर भी नजर रखी गई।

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