आरक्षण बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी, 1 हफ्ते में लागू हो जाएगा 10% रिजर्वेशन

नई दिल्ली                
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सामान्य वर्ग के आर्थिक रुप से कमजोर लोगों के लिए लाए गए 10 प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दे दी है. इसके साथ ही सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में दस फीसदी आरक्षण का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है. इस बावत सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है. बताया जा रहा है कि एक हफ्ते के अंदर दस फीसदी आरक्षण का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा. सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय एक हफ्ते के भीतर इस कानून से जुड़े प्रावधानों को अंतिम रुप देगा.

बता दें कि सामान्य वर्ग के आर्थिक रुप से पिछड़े लोगों को नौकरी में 10 फीसदी आरक्षण देने की जानकारी नरेंद्र मोदी सरकार ने देश को 7 जनवरी को दी थी. 8 जनवरी को इसके लिए लोकसभा में संविधान का 124वां संशोधन विधेयक 2019 पेश किया गया. इस दिन ये बिल लोकसभा में पेश हो गया, इस बिल के समर्थन में 323 वोट पड़े जबकि इस बिल के विपक्ष में 3 सदस्यों ने मतदान किया.

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