आय से अधिक संपत्ति मामला: CBI ने SC से कहा-मुलायम, अखिलेश के खिलाफ 2013 में ही बंद हो गई थी जांच

 
लखनऊनई दिल्ली

 सीबीआई ने शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय से कहा कि उसने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों मुलायम सिंह यादव और उनके बेटे अखिलेश यादव के खिलाफ आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति मामले में प्राथमिक जांच 2013 में ही बंद कर दी। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने सीबीआई से कहा कि मुलायम सिंह यादव के खिलाफ आय के ज्ञात स्रोत से ज्यादा संपत्ति के मामले में कांग्रेस कार्यकर्ता की ओर से दायर ताजा याचिका पर वह 4 सप्ताह में जवाब दे।

यादव ने गुरुवार को न्यायालय में आरोप लगाया था कि कांग्रेस कार्यकर्ता उनके और उनके परिवार के खिलाफ एक पुराने मामले को फिर से उठाकर लोकसभा चुनावों में उनकी छवि खराब करना चाहते हैं। यादव ने 25 मार्च को उनके खिलाफ जारी नोटिस के जवाब में यह कहा।

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