आप मुखिया अरविंद केजरीवाल सहित दस कार्यकर्ताओं पर इस मामले में होगी FIR

सागर 
मध्य प्रदेश के सागर जिले में आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीना अपर न्यायालय ने राष्ट्रध्वज तिरंगा के अपमान करने के मामले में पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं. कोर्ट ने मुख्यमंत्री केजरीवाल के साथ आप पार्टी के दस कार्यकर्ताओं पर भी प्राथमिकी दर्ज करने के पुलिस को आदेश दिए हैं. आपको बता दें के यह मामला पांच साल पुराना साल 2014 है जब केंद्र सरकार के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने दिल्ली और मध्य प्रदेश के सागर में विरोध प्रदर्शन किया था.

सागर जिले के बीना तहसील के अपर सत्र न्यायाधीश अभिलाष जैन की अदालत ने पुलिस को आदेश दिया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, आशुतोष, राजमोहन, साजिया इल्मी सहित आप कार्यकर्ताओं के खिलाफ तिरंगा का अपमान करने के मामले में प्राथमिकी दर्ज करें. कोर्ट ने सागर जिले की पुलिस सहित दिल्ली पुलिस को भी यह आदेश दिया है. इस मामले में बीना के अधिवक्ता राजेंद्र मिश्रा ने 22 मार्च 2014 को बीना कोर्ट में परिवाद पेश किया था. तब बीना के तत्कालीन अपर न्यायाधीश आरके देवलिया की अदालत ने इस मामले में एफआईआई करने के आदेश दिए थे.

मामला करीब पांच साल पुराना बताया जा रहा है. साल 2014 में आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल अपने चुनाव चिन्ह झाड़ू सहित राष्ट्रध्वज लेकर बीना में केंद्र सरकार का विरोध प्रदर्शन कर रहे थे. इस दौरान तिरंगा के अपमान का मामला प्रकाश में आया. मामले में पांच साल बाद बीना अपर न्यायालय की अभिलाष जैन की अदालत ने आप मुखिया केजरीवाल सहित दस कार्यकर्ताओं पर एफआईआई करने के आदेश फिर से जारी किए हैं.

मामले में बीना थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आप कार्यकर्ता गीता पटेल, जगप्रीत क्षितिज, अतुल मिश्रा पर जीरो एफआईआर दर्ज की है.  थाना प्रभारी ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि एसपी द्वारा दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर कोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली में एफआईआर दर्ज करने की बात कही है.

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