आठ साल की मासूम से रेप-हत्याकांड का मामला, आरोपी दोषी करार, सजा का फैसला कल

भोपाल
राजधानी के कमला नगर थाना क्षेत्र में मांडवा बस्ती में पिछले महीने मासूम के अपहरण के बाद में दुष्कर्म, अप्रकृतिक कृत्य के बाद में हत्या करने के दिल दहला देने वाले मामले में आरोपी विष्ण बामोरे को कोर्ट ने दोषी माना है। कोर्ट सजा का ऐलान गुरुवार को करेगी। विशेष न्यायाधीश कुमुदनी पटेल की कोर्ट में दोनों पक्षों की बहस सोमवार से शुरू हुई थी, जो मंगलवार को पूरी हो गई।

पुलिस की ओर से आरोपी को फांसी की सजा दिलाने के पूरे प्रयास किए गए थे। हालांकि फैसले के बाद ही साफ हो सकेगा की आरोपी को फांसी अथवा उम्र कैद में से क्या सजा मिलती है। इसके पहले बुधवार को आरोपी विष्णु बामोरे को पुलिस कोर्ट में पेश किया। अदालत में आरोपी पर हमले की आशंका को देखते हुए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। शासकीय वकील मनीषा ने कोर्ट से आरोपी को फांसी देने की मांग की है।

गौरतलब है कि बीते महीने सात जून को मांडवा बस्ती में ही रहने वाले आरोपी विष्णु प्रसाद ने आठ साल की मासूम को अगवा करने के बाद में बलात्कार किया था। इसके बाद में उसके साथ में अप्रकृतिक कृत्य भी किया गया था। बाद में मासूम की गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी। आठ जून की सुबह मासूम बच्ची की लाश उसके परिजनों ने घर के पास ही एक चेंबर के पटिये पर रखी हुई बरामद की थी। दस जून को पुलिस ने आरोपी को खंडवा से गिरफ्तार किया था। 15 दिनों में पुलिस ने इस मामले का चालान कोर्ट में पेश कर दिया था।  कोर्ट ने आरोपी विष्णु बामोरे को बच्ची के साथ ज्यादती, अप्राकृतिक कृत्य और उसके बाद हत्या की धाराओं में दोषी माना है। कोर्ट ने आरोपी को 363, 366, 376, 377 302 और 201 धाराओं में दोषी माना है।

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