आज से 30% तक बढ़ा ट्रैफिक जुर्माना, जानें- किस चूक पर होगा कितना जुर्माना या जेल

नई दिल्ली 
कार, बाइक या फिर को भी वाहन चलाते वक्त अब आपको लापरवाही बेहद भारी पड़ सकती है। देश भर में नया मोटर वीइकल ऐक्ट आज यानी एक सितंबर से लागू हो रहा है। इसके तहत कई गलतियों पर अपराध को 5 गुना तो कुछ मामलों में 10 गुना और कई मामलों में तो 30 गुना तक बढ़ा दिया गया है। जैसे बिना लाइसेंस के ड्राइविंग पर 5,000 रुपये का फाइन देना होगा, जो अब तक महज 500 रुपये ही था। इसके अलावा नशे में गाड़ी चलाने पर पुलिस आपसे 10,000 रुपये तक चालान के तौर पर वसूलेगी, इस पर फाइन अब तक महज 2,000 रुपये ही था। 

यही नहीं नियम तोड़ने पर आपका लाइसेंस जब्त होने से लेकर जेल जाने तक की नौबत आ सकती है। आइए आपको बताते हैं कि संशोधित मोटर वीइकल ऐक्ट में क्या-क्या प्रावधान किए गए हैं, जिनका आपको ध्यान रखने की जरूरत है…

सामान्य चालान: पहले 100 रुपये, अब 500 रुपये। 

हेलमेट न पहनने पर: पहले 100 रुपये जुर्माना लगता था, अब 1,000 रुपये जुर्माने के साथ तीन महीने तक लाइसेंस सस्पेंड। 

बिना लाइसेंस ड्राइविंग: पहले महज 500 रुपये, अब 5,000 रुपये तक देना होगा फाइन । 

टू-वीलर पर ओवरलोडिंग: पहले 100 रुपये, अब 2 हजार रुपये जुर्माना और/या 3 महीने तक लाइसेंस सस्पेंड। 

सीट बेल्ट न लगाने पर: पहले 100 रुपये फाइन लगता था, अब 1,000 रुपये लगेगा। 

ड्राइविंग के दौरान फोन पर बात: पहले 1 हजार, अब 5 हजार रुपये का जुर्माना। 

ओवर स्पीड: पहले 400 रुपये, अब पहली बार पकड़े जाने पर हल्की गाड़ियों पर 1-2 हजार और मिडियम पैसेंजर या कमर्शल वीइकल्स पर 2-4 हजार रुपये का जुर्माना। दूसरी बार पकड़े जाने पर लाइसेंस जब्त। 

खतरनाक ड्राइविंग: पहली बार 6 महीने से 1 साल की जेल और/या 1-5 हजार रुपये तक जुर्माना। दूसरी बार 2 साल तक जेल और/या 10 हजार रुपये जुर्माना। 

शराब पीकर ड्राइविंग: पहली बार पकड़े जाने पर 6 महीने तक जेल और/या 10 हजार रुपये का जुर्माना। दूसरी बार 2 साल तक जेल और/या 15 हजार रुपये का जुर्माना। 

रेसिंग और स्पीडिंग: पहली बार 1 महीने तक जेल और/या 5000 रुपये का जुर्माना। दूसरी बार 1 महीने तक जेल और/या 10 हजार रुपये तक का जुर्माना। 
 

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