आज से बदल गए ये 10 नियम

नई दिल्ली
आज से बदल गए ये 10 नियम, आपकी जेब पर पड़ेगा इनका असरनई दिल्ली
एक तरफ देश में कोरोना वायरस का संकट बरकरार है, इसी बीच आज यानी 1 जुलाई से कई सारे नियम बदल गए हैं। 1 जुलाई से ही अनलॉक-2 की प्रक्रिया भी शुरू हुई है, जबकि 30 जून को अनलॉक-1 खत्म हो चुका है। कुछ ऐसे भी बदलाव होंगे, जिनका असर सीधा लोगों की जेब पर पड़ेगा, जैसे गैस की कीमतें बदल सकती हैं, एटीएम से जुड़े बदलाव हुआ हैं और मिनिमम अकाउंट बैलेंस का नियम भी बदला है। आइए जानते हैं अब क्या-क्या बदल गया है।
1- एटीएम से पैसे निकालने से जुड़ा नियम बदला
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मार्च महीने में कोरोना वायरस (Coronavirus in india) के चलते किसी भी एटीएम से पैसे निकालने (ATM money withdrawal rule) की छूट दी थी। ये छूट उन्होंने 3 महीनों के लिए दी थी, जिसकी मियाद 30 जून को खत्म हो गई है। राहत के तहत ग्राहक किसी भी बैंक के एटीएम से कितनी भी बार पैसे निकाल सकते थे और उन पर कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लगता था। अब एक निश्चित सीमा से अधिक बार एटीएम से पैसे निकालने पर प्रति ट्रांजेक्शन 20 रुपए अतिरिक्त चार्ज लगेगा।

2- मिनिमम बैलेंस से जुड़ा नियम बदला
कोरोना वायरस के मद्देनजर निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया था कि किसी को भी 30 जून तक न्यूनतम बैलेंस (Minimum balance) रखने की अनिवार्यता नहीं होगी और अब वो मियाद खत्म हो चुकी है। बता दें कि अधिकतर बैंक अपने ग्राहकों से उनके खाते में कुछ न्यूनतम बैलेंस रखवाते हैं और वैसा नहीं करने पर ग्राहकों को पेनाल्टी देनी होती है। यानी अब 1 जुलाई से फिर से पुरानी व्यवस्था लागू हो जाएगी।

3- बढ़ेंगी रसोई गैस की कीमतें
तेल मार्केटिंग कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी रसोई गैस और हवाई ईंधान एटीएफ के दामों में बदलाव करती हैं। पिछले कुछ महीनों से कीमतें लगातार बढ़ रही है। आज इनकी कीमतों में भी बढ़ोत्तरी हो सकती है।

4- म्यूचुअल फंड खरीदने पर स्टांप ड्यूटी
1 जुलाई से म्यूचुअल फंड से जुड़ा एक बदलाव हुआ है, जिसके तहत अब म्यूचुअल फंड खरीदने पर आपको उस पर स्टांप ड्यूटी देनी पड़ेगी। यानी अगर आप SIP या STP में निवेश करने की सोच रहे हैं, तो स्टांप ड्यूटी देने के लिए तैयार रहिए। बता दें कि नए नियम के मुताबिक म्यूचुअल फंड खरीदने पर कुल निवेश का 0.005 फीसदी स्टांप ड्यूटी देनी होगी।

5- नई कंपनियों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आसान
अगर आप कोई नई कंपनी खोलने की सोच रहे हैं तो 1 जुलाई के बाद आपके लिए ये सब बेहद आसान हो गया है। आप घर बैठे ही सिर्फ आधार से कंपनी का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। मौजूदा समय में कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए तमाम दस्तावेज जमा करने होते हैं, जिससे ये प्रक्रिया कठिन बन जाती है। सरकार की ओर से इसके दिशा-निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं।

6- पीएनबी सेविंग अकाउंट पर कम ब्याज
पंजाब नेशनल बैंक ने सेविंग अकाउंट पर दिए जाने वाले ब्याज में 0.50 फीसदी की कटौती की है और नई दरें 1 जुलाई से प्रभावी हो गई हैं। अब पीएनबी बचत खाते पर सालाना 3.25 फीसदी ब्याज मिलेगा। अब पीएनबी के बचत खाते में 50 लाख रुपए तक पर 3 फीसदी और उससे अधिक की रकम पर 3.5 फीसदी का ब्याज मिलेगा।

7- अटल पेंशन योजना की किस्त ऑटो डेबिट
केंद्र सरकार की ओर से अटल पेंशन योजना (APY – Atal Pension Yojana) चलाई जाती है, जिसके तहत फिलहाल ऑटो डेबिट (Atal Pension Yojana auto debit) नहीं हो रहा है, लेकिन 30 जून को ये मियाद खत्म हो गई है। यानी 1 जुलाई से इस योजना में पैसा लगाने वाले लोगों के अकाउंट से पैसे अपने आप कट जाएंगे यानी ऑटो डेबिट हो जाएंगे। ऐसे में ध्यान रखें कि आपके खाते में किस्त की रकम रहे। कोरोना महामारी (coronavirus pandemic) की वजह से 11 अप्रैल को पेंशन नियामक 'पेंशन फंड रेग्युलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी' (PFRDA) ने बैंकों को निर्देश दिया था कि वह 30 जून तक ऑटो डेबिट ना करें। ग्राहकों को ऑटो डेबिट फिर से शुरू होने की सूचना ई-मेल के जरिए भेज दी गई है।

8- कोरोना काल में पीएफ का पैसा निकालना आसान नहीं
कोरोना वायरस महामारी के चलते लॉकडाउन होने और लोगों को कैश की किल्लत से जूझते हुए देखने के बाद मोदी सरकार ने ईपीएफ अकाउंट होल्डर्स को एक खास सुविधा दी थी। इस सुविधा के तहत लोग अपने पीएफ खाते से एक तय रकम निकाल सकते (How to withdraw pf in coronavirus time) हैं, ताकि अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा कर सकें। खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसका ऐलान किया था, लेकिन अब वह मियाद खत्म हो गई है। कोरोना की वजह से पीएफ अकाउंट से पैसे निकालने की छूट 30 जून 2020 तक (last date of pf withdrawal) बढ़ा दी गई थी। बता दें EPF खाते से निकाली जाने वाली राशि अंशधारक के तीन महीने के मूल वेतन और महंगाई भत्ते के योग या उसके खाते में जमा हुई कुल राशि के तीन चौथाई (75 फीसदी) में से जो भी कम हो, उससे अधिक नहीं हो सकती थी।

9- PPF और सुकन्या समृद्धि योजना का मिनिमम अमाउंट
सरकार ने PPF (Public Provident Fund) और सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) के खाताधारकों को राहत दी है। जो लोग भी इन खातों में न्यूनतम किस्त 2019-20 के लिए जमा नहीं कर पाए हैं, वह 30 जून 2020 तक किस्त भर सकते थे। अच्छी बात ये है कि इसे देरी से भरी गई किस्त नहीं माना जाना था। साथ ही कोई पेनाल्टी या फिर रिवाइवल फीस भी नहीं वसूली जानी थी, लेकिन अब तब जिन्होंने पैसे जमा नहीं किए हैं, उन्हें ये सारी छूट नहीं मिलेंगी। 

10- 'सबका विश्वास योजना' से जुड़ा फायदा नहीं
मोदी सरकार की इस योजना के तहत सर्विस टैक्स और केंद्रीय उत्पाद शुल्क से जुड़े पुराने लंबित विवादित मामलों का निपटारा किया जाना था। इसकी आखिरी तारीख 30 जून थी। 1 जुलाई से अब इस योजना का फायदा उन लोगों को नहीं मिल सकेगा, जो अब तक इस स्कीम का फायदा नहीं उठा पाए हैं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *